Himachal Employees News: हिमाचल प्रदेश में अब पैरा टीचर्स को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए अहम आदेश! एक क्लिक पर देखें क्या है पूरा मामला
Himachal Employees News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद, पैरा टीचर्ज की सांस्कृतिक और वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट के इस फैसले को स्वागत करते हुए 2007 के बाद का एरियर जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।
Himachal Employees News: हिमाचल प्रदेश में अब पैरा टीचर्स को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किए अहम आदेश! एक क्लिक पर देखें क्या है पूरा मामला
वेतन और एरियर: फैसले के अनुसार, पीजीटी शिक्षकों को 10300 प्लस 3600 वेतन और तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट, पीजीटी शिक्षकों को 10300 प्लस 4200 और सी एडं वी पैरा शिक्षकों को 10300 प्लस 3200 के साथ तीन प्रतिशत इंक्रीमेंट मिलेगा।
बैचवाइज भर्ती और वंचना: पैरा शिक्षकों का इससे पहले वंचित रहना और बैचवाइज भर्ती के दौरान इन्हें यह लाभ नहीं मिलने की स्थिति थी। 2012 में मोहन लाल के केस में इस पर चर्चा शुरू हुई थी।
सरकारी निर्णय और कोर्ट केस: 2014 में, प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि पैरा टीचर्ज को यह लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके बाद कुछ शिक्षकों ने कोट अवमानना का मामला दर्ज कराया।
आखिरकार इंसाफ़: हाई कोर्ट के फैसले के बाद, पैरा टीचर्ज को अब वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ मिलेगा। इससे पैरा टीचर्ज की मोरेल बढ़ेगी और शिक्षा क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला और उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश ने पैरा टीचर्ज के वित्तीय और सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाया है। इसके साथ ही इस फैसले ने उन्हें उनके अधिकारों और मेहनत की सही मूल्यांकन की उम्मीद दी है।