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हिमाचल में डिप्रेशन के बाद छात्रा की मौत: प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप! तीन छात्राओं ने की थी मारपीट..

हिमाचल में डिप्रेशन के बाद छात्रा की मौत: प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप! तीन छात्राओं ने की थी मारपीट..

हिमाचल में डिप्रेशन के बाद छात्रा की मौत: प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप! तीन छात्राओं ने की थी मारपीट..

हिमाचल में डिप्रेशन के बाद छात्रा की मौत: प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप! तीन छात्राओं ने की थी मारपीट..

धर्मशाला स्थित गवर्नमेंट कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में युवती के साथ रैगिंग और यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं।

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हिमाचल में डिप्रेशन के बाद छात्रा की मौत: प्रोफेसर पर छेड़छाड़ का आरोप! तीन छात्राओं ने की थी मारपीट..

शिकायत के आधार पर पुलिस ने चार लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें एक प्रोफेसर भी शामिल है।

वही पीड़ित छात्रा की मौत से पहले का बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़िता ने कॉलेज के प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए।

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क्या था मामला
धर्मशाला निवासी पीड़िता डिग्री कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि कॉलेज में हुई रैगिंग और प्रोफेसर द्वारा की जा रही छेड़छाड़ से युवती की तबीयत बिगड़ने लगी थी।

बेटी की बिगड़ी स्थिति को देखते हुए परिजन उसे उपचार के लिए लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में ले गए। जहां पर उसे भर्ती किया गया। लेकिन 26 दिसंबर को उसने यहां इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया।

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इलाज के दौरान युवती ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप भी लगाए थे जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इतना ही नहीं कॉलेज की ही तीन छात्राओं पर युवती से मारपीट के आरोपी लगे हैं। इसको लेकर पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है।

18 सितंबर को हुई थी मारपीट
पुलिस को दिए बयान में पिता ने बताया कि 18 सितंबर को कॉलेज की हर्षिता, आकृति और कोमोलिका ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दीं।

इतना ही नहीं छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार पर भी उसके साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप लगाए थे। इन्हीं सबसे परेशान होकर युवती डिप्रेशन में चली गई थी और उसकी लगातार तबियत बिगड़ रही थी।

उधर, एसपी कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 115(2), 3(5) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर लिया है।

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Written by News Ghat

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