Himachal Latest News: हिमाचल में शराब की हर बोतल पर होगा QR कोड! अब नहीं वसूले जाएंगे प्रिंटेड रेट से अधिक पैसे

Himachal Latest News: हिमाचल प्रदेश में शराब के शौकीनों और आम उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने नई आबकारी व्यवस्था शुरू की है जिसके तहत QR कोड प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है।

Himachal Latest News: हिमाचल में शराब की हर बोतल पर होगा QR कोड! अब नहीं वसूले जाएंगे प्रिंटेड रेट से अधिक पैसे
इसके तहत 31 मार्च के बाद शराब की हर बोतल पर यह कोड अनिवार्य हो गया है। राज्य में इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अब अगर किसी नई बोतल पर क्यूआर कोड नहीं है, तो उसकी बिक्री नहीं हो सकेगी।

पहले की तरह बिकेंगे पुराने स्टॉक
हालाँकि प्रदेश सरकार ने पुराने स्टॉक को इस व्यवस्था से अभी बाहर रखा है। यानी ठेका संचालक पुराने स्टॉक को पहले की तरह बेच सकेंगे, जबकि बिना क्यूआर कोड वाली नई बोतलों की बिक्री पर रोक रहेगी।


उपभोक्ता को मिलेंगे कई लाभ
दरअसल, अक्सर शिकायतें आती थीं कि शराब के ठेकों पर लेबल के साथ छेड़छाड़ की जाती थी या प्रिंटेड रेट से अधिक पैसे वसूले जाते थे।
लेकिन इस नई व्यवस्था से उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन के जरिये इसे स्कैन कर सकते है, जिससे उन्हें अधिकतम विक्रय मूल्य, निर्माण तिथि, बैच नंबर, निर्माता का नाम, वैधता अवधि और लाइसेंस से जुड़ी जानकारी तुरंत मिल जाएगी।


इसके बाद भी किसी भी ठेके पर यदि क्यूआर कोड में दिख रहे अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक राशि वसूली जाती है तो उपभोक्ता प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
नए स्टॉक पर नियम सख्ती से लागू
उधर, राज्य कर एवं आबकारी मुख्यालय के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राजीव डोगरा ने बताया कि 31 मार्च के बाद तैयार होने वाले नए स्टॉक पर यह नियम सख्ती से लागू है। पुराने स्टॉक को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है ताकि बाजार में किसी प्रकार की कमी न आए।

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