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Himachal News Alert: अवैध रूप से क्लीनिक चलाने पर अदालत ने सुना दी ये कड़ी सज़ा! क्या है पूरा मामला देखें पूरी डिटेल

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Himachal News Alert: अवैध रूप से क्लीनिक चलाने पर अदालत ने सुना दी ये कड़ी सज़ा! क्या है पूरा मामला देखें पूरी डिटेल

Himachal News Alert: अवैध रूप से क्लीनिक चलाने पर अदालत ने सुना दी ये कड़ी सज़ा! क्या है पूरा मामला देखें पूरी डिटेल

 

Himachal News Alert: हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी क्षेत्र में एक क्लीनिक चलाने वाले राकेश कुमार को अवैध रूप से दवाइयां बेचने के आरोप में दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है।

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विशेष न्यायाधीश नितिन कुमार ने यह फैसला सुनाया। राकेश कुमार, जो देहरा जिला कांगड़ा का निवासी है, ने बिना लाइसैंस, परमिट या डिग्री के दवाइयां बेची थीं।

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इसके अलावा, उन्हें 40,000 रुपए का जुर्माना और धारा 28 के अंतर्गत तीन महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है।

7 अगस्त, 2016 को, तत्कालीन ड्रग इंस्पेक्टर आशीष रैना ने इस क्लीनिक पर छापेमारी की थी। उन्होंने पाया कि दुकान में बिना बिल या लाइसेंस के दवाई का स्टॉक रखा गया था।

इसके बाद, ड्रग इंस्पेक्टर ने अंग्रेजी दवाई को जब्त कर लिया और अभियोजन की स्वीकृति मिलने पर राकेश कुमार के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज की गई। गवाहों के बयानों के आधार पर, अदालत ने इस सजा का फैसला किया।

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Written by Newsghat Desk

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