Himachal News Update: अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद! विधानसभा में संशोधन विधेयक पास
Himachal News Update: हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने को लेकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पास किया गया है। ऐसे में अब दल-बदल के कारण अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने की पूरी तैयारी है।
Himachal News Update: अयोग्य घोषित पूर्व विधायकों की पेंशन बंद! विधानसभा में संशोधन विधेयक पास
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में यह संशोधन विधेयक पेश किया जिसे आज चर्चा के बाद पास कर दिया गया है। इसी के साथ अब पेंशन के अधिकार से वंचित होने पर पूर्व विधायकों से पिछली रकम की भी वसूली होगी।
अब विधेयक पारित के बाद राज्यपाल की मंजूरी का इंतज़ार किया जा रहा है जिसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। इसमें व्यवस्था की गई है कि किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत पेंशन का हकदार नहीं होगा अगर उसे संविधान की 10वीं अनुसूची के अधीन किसी भी समय अयोग्य घोषित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन पेंशन के अधिकार से वंचित हो जाता है, तो उसकी ओर से पहले से ली गई पेंशन ऐसी रीति से वसूली जाएगी जैसे निर्धारित किया जाएगा।
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