Himachal Pradesh : छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को 5 साल की सजा! 20 हजार रुपये जुर्माना….
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक शिक्षक ने छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छुआ। कोर्ट ने उसे सजा सुनाई है।
हमीरपुर की विशेष अदालत ने शिक्षक को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया। उसे 5 साल की कठोर जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना न देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अदालत ने आईपीसी की धारा 354 और एससी/एसटी एक्ट के तहत भी सजा दी। इसमें 6 माह जेल और 5 हजार रुपये जुर्माना शामिल है। जुर्माना न देने पर 1 माह की सजा होगी।
धारा 506 और एससी/एसटी एक्ट के तहत भी 6 माह जेल हुई। साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह सजा भी कड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।
जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि घटना 30 दिसंबर 2021 की है। शिक्षक ने छात्रा को अपनी कार में स्कूल ले जाते वक्त गलत हरकत की थी।
मामले की जांच में 14 गवाहों के बयान लिए गए। अभियोजन पक्ष ने मजबूत सबूत पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी ने फैसला सुनाया। यह सजा नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कड़ा संदेश देती है। समाज में ऐसी घटनाओं पर नकेल कसने की जरूरत है।
पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि न्याय मिलने से भरोसा बढ़ा। आरोपी शिक्षक को अब अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो रही है।