Himachal Pradesh : यहाँ बिना लाइसेंस दवाएं बेचने वाले बंगाली क्लीनिक संचालक को 3 महीने की जेल
Himachal Pradesh : सोलन की अदालत ने बिना लाइसेंस दवाएं बेचने के मामले में बंगाली क्लीनिक संचालक को सजा सुनाई है । आरोपी को तीन महीने की जेल और जुर्माना लगा। यह फैसला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने कुमरेश अध्या को दोषी ठहराया। कुमरेश पश्चिम बंगाल का निवासी है। उसने कंडाघाट के ममलीग गांव में अवैध क्लीनिक चलाया और वहां वह एलोपैथिक दवाएं बेच रहा था।
2011 में शिकायत मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारा। क्लीनिक से 49 प्रकार की दवाएं बरामद हुईं। इनके लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। जब्ती की प्रक्रिया गवाहों के सामने पूरी हुई। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा।
अभियोजन अधिकारी संजय पंडित ने बताया कि कुमरेश ने कानून का उल्लंघन किया। उसने बिना अनुमति दवाएं स्टोर और बेचीं। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27(बी)(ii) और 28 के खिलाफ था।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया। कुमरेश को दोनों धाराओं में तीन-तीन महीने की कैद मिली। साथ ही ₹5,000 जुर्माना भी लगाया गया। सजाएं एक साथ चलेंगी।
यह मामला लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का गंभीर उदाहरण है। बिना लाइसेंस दवाएं बेचना खतरनाक हो सकता है। प्रशासन ने ऐसे मामलों पर सख्ती का संदेश दिया।
स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि अवैध क्लीनिकों पर नजर रखना जरूरी है। इससे भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं।
सोलन प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। इससे अवैध कारोबार पर रोक लगेगी। यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।