Himachal Pradesh: वाहन चालक सावधान! हिमाचल में अब प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने की फीस हुई दुगनी ये है बड़ा कारण
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जिसके अनुसार अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनाने के लिए दुगनी फीस देनी होगी।
हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण को नियंत्रण करने का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार द्वारा एक और नया फैसला सामने आया है जिसमें वर्ष 1999 के बाद पहली बार पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने की फीस को दोगुना कर दिया गया है।
इसमें सरकार द्वारा ग्रीन टैक्स जोड़ दिया गया है। इस मामले में प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
वाहनों के लिए इतना चुकाना होगा टैक्स
पेट्रोल, सीएनजी और एलपीजी चालित दोपहिया वाहन से 100 रुपये फीस ली जाएगी, इसमें 20 रुपये ग्रीन टैक्स होगा।
इसी तरह से इसी श्रेणी के तिपहिया वाहन से यह 120 रुपये लेंगे। इसमें भी 20 रुपये हरित कर होगा।
पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी चालित चार पहिया यानों के लिए यह फीस 130 रुपये होगी। इसमें 30 रुपये हरित कर होगा।
इसी तरह से डीजल चालित वाहनों के लिए यह फीस 150 रुपये होगी। इसमें 40 रुपये हरित कर होगा।
सिक्योरिटी भी 15 हजार और 5 हजार रुपये
अब प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियां सिक्योरिटी भी शहरी क्षेत्रों के अभिकेंद्रों से 15,000 रुपये जमा करेंगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित केंद्रों से 5,000 रुपये देंगी।
सालाना प्राधिकारिता नवीकरण शुल्क को भी लगभग दोगुना किया गया है। यह 4,000 रुपये से 8,000 रुपये तक होगा। प्राधिकारिता शुल्क भी इसी तरह से 4,000 रुपये से 8,000 रुपये बढ़ाकर दोगुना किया गया है।