Himachal Pradesh Education Department: हिमाचल प्रदेश में अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कृत शिक्षकों के वेतन को लेकर नियमों में बदलाव! अब इस नियम के अनुसार मिलेगा वेतन
Himachal Pradesh Education Department: हिमाचल प्रदेश में, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को दो साल का सेवा विस्तार तथा राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार मिलता है।
Himachal Pradesh Education Department: हिमाचल प्रदेश में अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पुरस्कृत शिक्षकों के वेतन को लेकर नियमों में बदलाव! अब इस नियम के अनुसार मिलेगा वेतन
Himachal Pradesh Education Department: हाल ही में प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है कि अब इन पुरस्कृत शिक्षकों को सेवा विस्तार के समय सिर्फ स्थिर वेतन दिया जाएगा।
इसके पूर्व, वे जितना वेतन प्राप्त कर रहे थे और अन्य वित्तीय लाभ मिल रहे थे, वह सभी बंद कर दिए गए हैं।
इस नये निर्णय के बाद, एक चार सदस्यीय समिति ने इसे स्वीकृत कर दिया है। अब शिक्षा विभाग ने इसका अधिसूचना जारी कर दिया है।इस नये निर्णय का विरोध भी हो रहा है।
यह योजना 1985 से लागू थी, जिसमें पुरस्कृत शिक्षकों को सम्मान और सामाजिक पहचान के लिए एक और दो साल का सेवा विस्तार दिया जाता था।
पहले, वे जितना वेतन प्राप्त कर रहे थे वही सेवा विस्तार के समय दिया जाता था, लेकिन अब केवल स्थिर वेतन दिया जाएगा।
नई अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न शिक्षण पदों पर कार्यरत शिक्षकों को 20,000 से 30,000 रुपए तक का स्थिर मासिक वेतन दिया जाएगा।
यदि कोई शिक्षक सेवा विस्तार की इच्छा नहीं रखता है, तो राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक को एकमुश्त 60,000 रुपये और राज्य स्तर के पुरस्कृत शिक्षक को 40,000 रुपये एकमुश्त नकद पुरस्कार दिया जाएगा।