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Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में साक्षात्कार प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में साक्षात्कार प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में साक्षात्कार प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा
Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में साक्षात्कार प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में साक्षात्कार प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा

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Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में भर्ती एजेंसियों से साक्षात्कार की वीडियोग्राफी की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

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यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल द्वारा लिया गया।

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश में साक्षात्कार प्रक्रिया की वीडियोग्राफी को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें अपने फैसले में हाई कोर्ट ने क्या कहा

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उन्होंने आयोग की जिम्मेदारी की पहचान को मान्यता दी और कहा कि लोक सेवा आयोग संविधानिक निकाय है, और इसकी जिम्मेदारी को वह किसी अन्य से अधिक जानता है।

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यह मामला न्यायालय में तब पहुंचा जब पीपल फोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस नामक गैर सरकारी संगठन ने याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि लोक सेवा आयोग, और राज्य सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां सभी चयन प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी करें।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा चयन प्रक्रिया को गैर विधियानुसार पूरा किया जा रहा है।

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उन्होंने कुछ उदाहरण दिए जिनमें लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य भर्ती एजेंसियों की भर्तियां विवादास्पद रहीं।

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याचिकाकर्ता ने सभी चयन प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की मांग की थी, जिसमें परीक्षा और साक्षात्कार शामिल थे।

इसके विपरीत, राज्य सरकार की दलील थी कि लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है, और अपनी जिम्मेदारी को वह किसी अन्य से अधिक जानता है।

लोक सेवा आयोग ने बताया कि उन्होंने अपने कार्य नियामकों को स्वयं तैयार किया है, और यह चयन प्रक्रिया विभागीय भर्ती नियमों के आधार पर की जाती है।

उम्मीदवार और साक्षात्कार बोर्ड के बीच की बातचीत की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया।

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Written by newsghat

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