Himachal Pradesh Shikshak Bharti: हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर आया हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय! सैकड़ों कंप्यूटर शिक्षक होंगे लाभान्वित! पढ़ें पूरी डिटेल
Himachal Pradesh Shikshak Bharti: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें आईपी शिक्षकों की भर्ती के लिए 5 वर्षीय शैक्षणिक अनुभव की शर्त को मान्य ठहराया गया है।
इसे मान्यता देने का मुख्य कारण यह है कि नियोक्ता के पास भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है।
Himachal Pradesh Shikshak Bharti: हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर आया हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय! सैकड़ों कंप्यूटर शिक्षक होंगे लाभान्वित! पढ़ें पूरी डिटेल
2016 में जारी अधिसूचना के अनुसार, पीजीटी आईपी शिक्षकों की भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में पांच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
इस निर्णय को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता इसे अनुचित और असंगत मानते थे। वे मानते थे कि इससे उन उम्मीदवारों को नुकसान हो रहा है, जिनके पास इस प्रकार का अनुभव नहीं था।
सरकार का तर्क था कि चूंकि पीजीटी आईपी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड योग्यता अनिवार्य नहीं है, इसलिए कम से कम शिक्षा देने का अनुभव अनिवार्य बनाया गया।
इस निर्णय से वर्ष 2002 से आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे 1300 कंप्यूटर शिक्षकों को लाभ होगा।
इस निर्णय के पीछे एक और पहलु है, जहां वर्ष 2016 में 1191 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन तात्कालिक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी थी।
इस नई ताजा जानकारी के प्रकाश में, हाईकोर्ट का निर्णय उन सभी उम्मीदवारों के लिए आशावादी है, जिन्हें अपने अनुभव को महसूस किया जा रहा था। आगे की प्रक्रिया अब तेजी से चल सकती है और शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।