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HP Employee Transfer: अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के तबादले पर लगाई रोक! शिक्षा सचिव को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला

HP Employee Transfer: अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के तबादले पर लगाई रोक! शिक्षा सचिव को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला

HP Employee Transfer: अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के तबादले पर लगाई रोक! शिक्षा सचिव को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला
HP Employee Transfer: अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के तबादले पर लगाई रोक! शिक्षा सचिव को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला

HP Employee Transfer: अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के तबादले पर लगाई रोक! शिक्षा सचिव को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला

HP Employee Transfer: कोर्ट की रोक पर बावजूद शिक्षा सचिव ने सहायक प्रोफेसर का तबादला कांगड़ा कर दिया और अब…

Shri Ram

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर के तबादले के आदेशों को रोक दिया है। इसके पीछे का कारण है कि शिक्षा सचिव ने अदालत के निर्णय का पालन नहीं किया।

HP Employee Transfer: अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक के तबादले पर लगाई रोक! शिक्षा सचिव को नोटिस जारी! पढ़ें क्या है पूरा मामला

अदालत का निर्णय था कि याचिकाकर्ता का तबादला शिमला महाविद्यालय के एक रिक्त पद पर किया जाए।

इसके बावजूद, शिक्षा सचिव ने सहायक प्रोफेसर को राजकीय महाविद्यालय सराज से राजकीय महाविद्यालय कांगड़ा में तबादला कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता ख्याल चंद ने अदालत के आदेश की अनदेखी करने पर शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका भी दायर की है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह पिछले सात सालों से राजकीय महाविद्यालय सराज के लंबाथाच में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे।

वे चाहते थे कि विभाग उनके प्रतिवेदन का सम्मान करे और उन्हें अपने सुझाए हुए स्थानों पर स्थानांतरित करे।

जब विभाग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो ख्याल चंद ने हाईकोर्ट से न्याय की मांग की। हाईकोर्ट के निर्णय ना मानने पर अब उन्होंने शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, शिक्षा सचिव ने उनके प्रतिवेदन को खारिज करते समय स्पष्ट किया था कि राजकीय महाविद्यालय संजौली, जिला शिमला में सहायक प्रोफेसर का एक पद खाली है।

इस खाली पद का याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया था, और उन्हें वहां स्थानांतरित किया जा सकता था। फिर भी शिक्षा सचिव ने उन्हें कांगड़ा भेजने का आदेश दिया।

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