HP Employees News: हिमाचल में अंशकालिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दर्जा बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें कैसे मिलेगा फायदा
HP Employees News: सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है।
HP Employees News: हिमाचल में अंशकालिक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! दर्जा बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! पढ़ें कैसे मिलेगा फायदा
इस निर्णय के अनुसार, अंशकालिक कर्मचारियों को 10 वर्षों की सेवा के बाद दैनिक वेतन भोगी का दर्जा प्राप्त होगा।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय की स्थिरता
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय की स्थिरता बनाई है। हाईकोर्ट ने पहले ही ऐसा निर्णय लिया था कि 2004 की सरकारी नीति के तहत अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी का दर्जा प्रदान किया जा सकता है।
राज्य सरकार की अपील और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उच्चतम अदालत ने इसे खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के निर्णय को मान्यता दी।
क्या है अंशकालिक कर्मचारी गिरधारी लाल का मामला
गिरधारी लाल, जो वर्ष 1988 से अंशकालिक कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे, उन्हें वर्ष 2004 में दैनिक वेतन भोगी का दर्जा प्रदान किया गया था। इस पर उन्होंने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अपील की थी।
इस प्रकार, अंशकालिक कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिससे उन्हें उनके सेवाकाल के अनुसार उचित दर्जा प्राप्त होगा।