HP High Court: हिमाचल प्रदेश में अब इन भर्तियों पर लगी रोक! हाई कोर्ट ने क्यों लगाई रोक देखें पूरा मामला
HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) के 282 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में खंडपीठ द्वारा प्रारंभिक सुनवाई के बाद लिया गया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा सचिव, केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय और उच्च शिक्षा निदेशक को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी 2024 को होनी है।
इस निर्णय के चलते, 3 दिसंबर को होने वाली भर्ती परीक्षा पर भी संशय उत्पन्न हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी फिलहाल इस विषय में कोई ठोस जानकारी देने से बच रहे हैं।
यह निर्णय मायाराम शर्मा और अन्य की ओर से दायर की गई याचिका के बाद आया है। याचिकाकर्ताओं ने 5 साल तक बीआरसीसी के रूप में काम किया है और उन्होंने हाल ही में जारी भर्ती अधिसूचना को चुनौती दी है।
उनका तर्क है कि उन्हें अयोग्य घोषित करना गैर कानूनी है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उललंघन है।
इस पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस अधिसूचना को कानूनी तौर पर भेदभावपूर्ण माना है और इसी कारण इसके अनुसार की जा रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।