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HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला! हजारों अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! देखें क्या है अदालत का फैसला

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला! हजारों अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! देखें क्या है अदालत का फैसला

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला! हजारों अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! देखें क्या है अदालत का फैसला
HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला! हजारों अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! देखें क्या है अदालत का फैसला

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला! हजारों अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! देखें क्या है अदालत का फैसला

 

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें अनुबंध सेवा के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन के लाभ की मान्यता दी गई है।

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला! हजारों अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! देखें क्या है अदालत का फैसला

JPREC-Sep Oct Nov
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अदालत ने स्पष्टता से जताई कि अस्थायी नियुक्तियों का मामला हो, उन्हें समान लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। इस निर्णय के पीछे की तर्क-शृंखला को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया।

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अदालत ने राज्य सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए उसे आलोचना की। अदालत का मानना है कि राज्य को अपने कर्मचारियों के साथ समझदारी से व्यवहार करना चाहिए, और उन्हें शोषणकारी नीतियों से बचाव की जरूरत है।

राज्य सरकार अस्थायी नियुक्तियों की प्रथा को जारी रखने के लिए विभिन्न नामकरण बदलती रही है, जिससे कर्मचारियों को उनके हक़ूक की चोरी हो जाती है।

याचिकाकर्ताओं में से कुछ कर्मचारियों ने पहले अनुबंध के आधार पर काम किया, और बाद में उन्हें नियमित रूप से नियुक्त किया गया।

अदालत ने इस पर भी निर्णय दिया कि अगर किसी कर्मचारी को अनुबंध के आधार पर पहले नियुक्त किया गया और बाद में उसे नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है, तो उसके पूर्व सेवा काल को पेंशन लाभ के लिए गिना जाना चाहिए।

इस पूरे मामले में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उनके हक़ में निर्णय दिया है और राज्य सरकार से उन्हें उनके हक़ के लाभ प्रदान करने का आदेश दिया है।

संक्षेप में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध सेवा के कर्मचारियों के अधिकारों की सख्त रक्षा की है और उन्हें समानता का अधिकार प्रदान किया है।

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Written by newsghat

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