HP High Court Decision: अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! क्या है पूरा मामला देखें एक क्लिक में
HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक डॉक्टर पर लगे लापरवाही के आरोप को खारिज कर दिया है।
इस मामले में, निचली अदालत ने एक महिला की मौत के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया था।
हाई कोर्ट का कहना है कि एक चिकित्सक को सिर्फ इसलिए लापरवाह नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने उपचार के तरीके का चयन अपने विवेक से किया है।
मामला यह है कि 3 मार्च 2015 को जोनल अस्पताल हमीरपुर में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। आरोप था कि इस मौत के लिए डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों की लापरवाही जिम्मेदार थी।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि घटना के दिन दोपहर तक मृतक का इलाज प्रतिवादी डॉक्टर ने किया था, जिन्हें अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अचानक जाना पड़ा था। उनकी अनुपस्थिति में अन्य डॉक्टरों ने मरीज का ध्यान रखा।
हाई कोर्ट ने इसे डॉक्टरों की लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं माना और कहा कि मरीज की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसे चिकित्सकीय लापरवाही का परिणाम नहीं कहा जा सकता।
हाई कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार द्वारा
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ की गई अपील पर आधारित है। इस अपील में निचली अदालत द्वारा मृतक की बेटी के पक्ष में ब्याज सहित दो लाख साठ हजार रुपये देने का आदेश शामिल था।
हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि डॉक्टर का उपचार का तरीका चुनना उनके विवेक पर आधारित था और इसे लापरवाही नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि चिकित्सक केवल तभी जिम्मेदार होंगे, जब उनका आचरण उनके क्षेत्र में उचित रूप से सक्षम चिकित्सक के मानक से नीचे होगा। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को खारिज कर दिया।