HP High Court Decision: कर्मचारियों के हित में आया हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! इन तीन श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! पढ़ें क्या है अदालत के आदेश
HP High Court Decision: तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश
HP High Court Decision: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम के कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह निर्णय लिया कि याचिकाकर्ताओं को पूर्वव्यापी नियमितीकरण का लाभ देना चाहिए।
HP High Court Decision: कर्मचारियों के हित में आया हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! इन तीन श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ! पढ़ें क्या है अदालत के आदेश
HP High Court Decision: निगम ने पहले ही अपने कर्मचारियों की 17 श्रेणियों में से 14 को नियमितीकरण का लाभ दिया था। लेकिन तीन श्रेणियों को यह लाभ नहीं मिला था। अदालत ने इस पर टिप्पणी की कि ऐसा करना संविधान के अनुछेद 14 का उल्लंघन है।
अदालत को बताया गया कि पहले कौन-कौन सी कंपनियाँ विद्युत निगम में विलय हुई थीं और उसके बाद कितने पद और कर्मचारियों को नियमित किया गया था।
अदालत के निर्णय के अनुसार, वे याचिकाकर्ता जो नियमितीकरण के लिए योग्य हैं, उन्हें भी नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में ही अदालत में अपील की थी।
इस प्रकार, हाईकोर्ट का यह निर्णय विद्युत निगम के कर्मचारियों के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। इससे उन्हें अपने अधिकारों और योग्यताओं की सही मान्यता मिलेगी।