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HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर उच्च न्यायालय के कही ये बड़ी बात! हाई कोर्ट ने इन परिस्थितियों में तबादला को बताया गलत

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर उच्च न्यायालय के कही ये बड़ी बात! हाई कोर्ट ने इन परिस्थितियों में तबादला को बताया गलत

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर उच्च न्यायालय के कही ये बड़ी बात! हाई कोर्ट ने इन परिस्थितियों में तबादला को बताया गलत
HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर उच्च न्यायालय के कही ये बड़ी बात! हाई कोर्ट ने इन परिस्थितियों में तबादला को बताया गलत

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर उच्च न्यायालय के कही ये बड़ी बात! हाई कोर्ट ने इन परिस्थितियों में तबादला को बताया गलत

 

HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक तबादले को लेकर यह निर्णय दिया। इस मामले में, मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने एक आदेश जारी करके उसे रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की जगह किसी और को तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता नवनीश कुमार ने अपने तबादले के आदेश का विरोध किया था।

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HP High Court Decision: नवनीश कुमार, जो बिजली बोर्ड में अधीक्षक ग्रेड-टू के पद पर काम कर रहे थे, उनका कहना था कि उन्हें शिमला में तबादला कर दिया गया था, ताकि एक प्रतिवादी हरिकृष्ण को उनके स्थान पर तैनात किया जा सके। उन्होंने इसे अनुचित बताया, क्योंकि उनका सामान्य सेवाकाल अभी पूरा नहीं हुआ था।

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अदालत ने सबूतों और रिकॉर्ड का परीक्षण किया, और पाया कि बिजली बोर्द ने नवनीश कुमार को न तो किसी प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर, और न ही जनहित के लिए तबादला किया था।

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यह तबादला सिर्फ इसलिए किया गया था, ताकि प्रतिवादी को उनके स्थान पर तैनात किया जा सके। अदालत ने ऐसे निर्णय को तबादले की नीति और पहले के अदालती निर्णयों के खिलाफ माना।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने तबादले को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। न्यायालय ने कहा कि जब तक प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित के लिए नहीं हो, तबादला गलत माना जाएगा।

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Written by newsghat

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