HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तहबाजारी को लेकर दिए सख्त आदेश! दुकान के बाहर सामान या तिरपाल लगाने की अनुमति नहीं! पढ़ें क्या है पूरा मामला
HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तहबाजारियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली का गठन करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया है।
HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तहबाजारी को लेकर दिए सख्त आदेश! दुकान के बाहर सामान या तिरपाल लगाने की अनुमति नहीं! पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह निर्देश न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से उम्मीद की है कि वह इस प्रणाली के गठन के बारे में जल्दी जानकारी प्रदान करेगा।
अदालत ने शिमला के नगर निगम को तहबाजारियों को हटाने से पहले 30 दिन का पूर्व सूचना पत्र जारी करने का आदेश दिया है।
उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि तहबाजारी एंबुलेंस और अग्निशमन सेवाओं को रोक नहीं सकती।
इस निर्देश का कारण एक घातक घटना थी, जिसमें एक एंबुलेंस लोअर बाजार, शिमला में फंस गई थी, क्योंकि तहबाजारियों के सामानों के कारण रास्ता रोक दिया गया था।
अदालत ने पहले भी वर्ष 2014 में निर्देश जारी किए थे कि शिमला के दुकानदारों को सड़क पर सामान प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी और न ही दुकान के सामने तिरपाल लगाने की अनुमति होगी।