HP High Court Decision: हिमाचल सरकार के अधिकारियों की लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त! नाराज़ हाई कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों पर उठाए ये सवाल! पढ़ें क्या है पूरा मामला
HP High Court Decision: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए उन्हें नकारात्मक रूप में मजबूती से आलोचना की।
HP High Court Decision: हिमाचल सरकार के अधिकारियों की लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त! नाराज़ हाई कोर्ट ने हिमाचल के अधिकारियों पर उठाए ये सवाल! पढ़ें क्या है पूरा मामला
मुख्य विषय था कि चिकित्सकों को पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन अंक प्रदान करने की नीति को लागू करने में तीन साल क्यों लगे?
अधिकारियों की इस सुस्ती को देखते हुए, न्यायालय ने उन्हें घेरा और उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए।
इस देरी की वजह से वही चिकित्सक जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पीजी कोर्स के लिए पात्र थे, उन्हें इस अधिकार से वंचित रहना पड़ा।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी देरियां लागू होने पर कानून की महिमा को बार-बार चोट पहुंचती है।
अदालत ने फैसला किया कि इस मामले को संबंधित मंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों।
इस मामले में याचिका डॉक्टर अभिनव अवस्थी द्वारा दायर की गई थी जिस पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।