HP High Court In Action: हाईकोर्ट का कड़ा फैसला! डंगा गिरने पर एक्सईएन को किया सस्पेंड! पढ़ें क्या है पूरा मामला
HP High Court In Action: लापरवाही के चलते गिरे डंगे पर अदालत ने अधिशाषी अभियंता की जिम्मेदारी उठाई; निलंबित करने का आदेश दिया
HP High Court In Action: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मपुर के लोनिवि खंड में एक रिहायशी मकान के समीप गिरे डंगे की घटना पर गहरा संज्ञान लिया है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने अधिशाषी अभियंता को निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता शशिकांत ने आरोप लगाया था कि मंडी जिले की धर्मपुर तहसील में आईटीआई बरोटी के भवन का डंगा लापरवाही से लगाया गया है, जिससे उनके मकान को नुकसान पहुंच सकता है।
26 मई 2023 को राजस्व विभाग ने भी रिपोर्ट दी थी कि डंगा गिरने की स्थिति में है, लेकिन विभाग ने कोई उपाय नहीं उठाया।
24 जून 2023 को डंगा गिर गया, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और याचिकाकर्ता के मकान को खतरा बन गया।
अदालत ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अधिशाषी अभियंता को निलंबित कर दिया और मुख्य अभियंता को दूसरे अधिकारी की तैनाती कर उपचारात्मक कदम उठाने के आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2023 को निर्धारित की गई है।