Asha Hospital
Holi 2026
in , , , ,

HP News Alert: हिमाचल में प्रधानाचार्यों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला! देखें पूरी डिटेल

HP News Alert: हिमाचल में प्रधानाचार्यों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला! देखें पूरी डिटेल

HP News Alert: हिमाचल में प्रधानाचार्यों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला! देखें पूरी डिटेल

HP News Alert: हिमाचल में प्रधानाचार्यों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला! देखें पूरी डिटेल

TROWS

HP News Alert: हाल ही में, प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके अनुसार अब केवल वरिष्ठता सूची में शामिल प्रधानाचार्य ही शिक्षा विभाग में उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किए जाएंगे।

Holi 2026 -2

HP News Alert: हिमाचल में प्रधानाचार्यों के लिए आई बड़ी खुशखबरी! हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने लिया ये फैसला! देखें पूरी डिटेल

इस नई व्यवस्था के तहत, जिन कनिष्ठ प्रधानाचार्यों को पहले शिक्षा उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति दी गई थी, उन्हें अब इस पद से हटाया जाएगा।

Indian Public School

इस फैसले का आधार यह है कि पहले कुछ मामलों में राजनीतिक नजदीकियों के आधार पर कनिष्ठ प्रधानाचार्यों को उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। इससे वरिष्ठ प्रधानाचार्यों में असंतोष फैला था।

Doon valley school

दिन भर की ताजा खबरों के अपडेट के लिए WhatsApp प NewsGhat Media के इस लिंक को क्लिक कर चैनल को फ़ॉलो करें।

इसी कारण से, वर्ष 2021 में प्रदेश के चार स्कूल प्रधानाचार्यों कुलदीप डोगरा, सुनील ठाकुर, विकास महाजन, और इंद्रजीत सिंह ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी।

JPERC 2025
Holi 2026 -3

इस याचिका में उन्होंने बताया कि शिक्षा उपनिदेशक की नियुक्ति में प्रधानाचार्यों की वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए, सितंबर 2022 में प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा उपनिदेशकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद, शिक्षा विभाग से इस मामले पर जवाब भी माँगा गया था।

15 सितंबर 2023 को, प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सतेन वैद्य ने इस मामले को डबल बैंच में सुनवाई के लिए सिफारिश की।

इसके बाद, 13 दिसंबर 2023 को, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्रा राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत में हुई।

इस सुनवाई के बाद, शिक्षा सचिव ने प्रधानाचार्यों को शिक्षा उपनिदेशक के पद पर पदोन्नति करने के संबंध में वरिष्ठतम प्रधानाचार्यों को प्राथमिकता देने के आदेश जारी किए।

इन आदेशों के अनुसार, अब प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा और शिक्षा निरीक्षण विंग में उन प्रधानाचार्यों को नियुक्त किया जाएगा, जिनका बतौर प्रधानाचार्य का कार्यकाल एक साल से भी कम नहीं है और जो वरिष्ठता सूची में शामिल हैं।

इस फैसले के बाद, वरिष्ठ प्रधानाचार्यों ने अपनी वरिष्ठता के अनुसार सम्मान और उचित पदोन्नति पाने की उम्मीद जताई है।

इससे शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सीनियर प्रधानाचार्यों को उनके योग्यता और अनुभव के अनुरूप सम्मान और अवसर प्राप्त होंगे।

दिन भर की ताजा खबरों के अपडेट के लिए WhatsApp प NewsGhat Media के इस लिंक को क्लिक कर चैनल को फ़ॉलो करें।

Written by Newsghat Desk

Credit Score Improve & Benefits: क्रेडिट स्कोर करना चाहते हैं इंप्रूव तो तत्काल करें ये काम! अच्छा होगा क्रेडिट स्कोर तो फायदा ही फायदा! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Credit Score Improve & Benefits: क्रेडिट स्कोर करना चाहते हैं इंप्रूव तो तत्काल करें ये काम! अच्छा होगा क्रेडिट स्कोर तो फायदा ही फायदा! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल

Father Daughter Relationship: पिता भूल कर भी ना करें अपनी बेटी से यह चार बातें? आपकी ये आदत कर देगी आपकी बेटी को मानसिक तौर पर कमजोर

Father Daughter Relationship: पिता भूल कर भी ना करें अपनी बेटी से यह चार बातें? आपकी ये आदत कर देगी आपकी बेटी को मानसिक तौर पर कमजोर