HP Nursing College: हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी नर्सिंग संस्थानों की मनमानी! सुक्खू सरकार ने बनाए नर्सिंग संस्थानों के लिए ये सख्त नियम! पढ़ें क्या होंगे ये नए नियम
HP Nursing College: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खोलने के नियमों में सुधार किया है।
अब, किसी भी नर्सिंग संस्थान को खोलने से पहले भवन सहित आधारभूत ढांचा अनिवार्य होगा। संस्थान की सीटों का निर्धारण इस आधारभूत ढांचे के हिसाब से किया जाएगा।
HP Nursing College: हिमाचल प्रदेश में नहीं चलेगी नर्सिंग संस्थानों की मनमानी! सुक्खू सरकार ने बनाए नर्सिंग संस्थानों के लिए ये सख्त नियम! पढ़ें क्या होंगे ये नए नियम
HP Nursing College: संस्थान में शिक्षा देने वाला अध्यापन स्टाफ होना भी अनिवार्य है। प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के लिए, संस्थान में प्रयोगशाला सहित कैंपस होना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 50 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी नर्सिंग संस्थान चल रहे हैं, जिनमें नर्सिंग और मिडवाइफ प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
हाल ही में, हिमाचल के कुछ नर्सिंग संस्थानों पर संस्थागत खामियों को लेकर सवाल उठे थे। इसे मध्य नजर रखते हुए, स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय ने निरीक्षण किया और उन खामियों को सामने लाया।
स्वास्थ्य सचिव, एम सुधा जी ने बताया कि हिमाचल के नर्सिंग संस्थान उचित प्रशिक्षण प्रदान करें, ताकि हिमाचल की नर्सें अन्य देशों में भी उत्कृष्टता के साथ काम कर सकें।