HP Outsource Employee: हाईकोर्ट से आऊटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत! देखें क्या है अदालत का फैसला
HP Outsource Employee: हाल ही में, वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्त आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से एक सकारात्मक फैसला आया है।
HP Outsource Employee: हाईकोर्ट से आऊटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत! देखें क्या है पूरा मामला
HP Outsource Employee: इन कर्मचारियों, जिनमें काऊंसलर, सुपरवाइजर और हैल्पर्ज शामिल हैं, की नौकरी खत्म करने के केंद्रीय सरकार के आदेश पर न्यायाधीश रंजन शर्मा ने अस्थाई रोक लगा दी है।
यह निर्णय 33 कर्मचारियों द्वारा दायर की गई एक याचिका की प्राथमिक सुनवाई के बाद आया।
ये कर्मचारी किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत महिला और बाल विकास विभाग में कार्यरत थे। 11 अक्टूबर 2023 को सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया गया, जिसे प्रार्थियों ने गैरकानूनी बताया।
हाईकोर्ट ने पाया कि यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। अदालत ने प्रतिवादियों को नई भर्ती से पहले कोर्ट की अनुमति लेने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही, कर्मचारियों को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई, जब तक कि वात्सल्य स्कीम के तहत भर्ती की प्रक्रिया को वैध तरीके से पूरा नहीं किया जाता।
इस फैसले से उन कर्मचारियों को अस्थायी राहत मिली है जिन्होंने अपनी सेवाएँ वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत दीं थीं। उन्हें अब उनके पदों पर काम करने की इजाजत है, जब तक कि एक कानूनी और वैध भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए एक आशा की किरण है जिन्हें अचानक नौकरी से हटाया जा रहा था, और यह साबित करता है कि न्यायिक प्रक्रिया में कार्यस्थल पर समानता और न्याय की भावना को बनाए रखने की शक्ति है।