HP Revenue Service: हिमाचल प्रदेश में महंगा होगा जमीन खरीदना! राजस्व सेवाओं में स्टांप ड्यूटी में बढ़ौतरी की तैयारी
HP Revenue Service: इंडियन स्टांप एक्ट-1899 में संशोधन
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग को इंडियन स्टांप एक्ट में दो संशोधन करने की अनुमति दी है। एक बिल मानसून सत्र में लाया जाएगा, जबकि दूसरा शीतकालीन सत्र में। इससे स्टांप ड्यूटी में वृद्धि होगी।
HP Revenue Service: हिमाचल प्रदेश में महंगा होगा जमीन खरीदना! राजस्व सेवाओं में स्टांप ड्यूटी में बढ़ौतरी की तैयारी
नई स्टांप ड्यूटी दरें
सरकार ने 50 लाख से ज्यादा के भू-सौदे पर 8% फ्लैट स्टांप ड्यूटी करने का निर्णय लिया है। इससे राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
नए विधेयक की प्रक्रिया
विधेयक को राज्यपाल की अनुमति से पारित किया जाएगा, जबकि दूसरा विधेयक भारत सरकार की मंजूरी के लिए भेजना पड़ेगा। इसमें माइनिंग लीज और कंपनी एक्ट के तहत होने वाली पार्टनरशिप डीड, मर्जर या अमेलगेमेशन पर अलग से स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रावधान है।
उद्देश्य: राज्य के राजस्व में वृद्धि और राजस्व सेवाओं में युक्तिकरण करना है।
प्रक्रिया: प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा के अनुसार, इसमें राजभवन की अनुमति से विधानसभा में विधेयक लाने की प्रक्रिया है।
माइनिंग लीज और कंपनी इत्यादि पर स्टांप ड्यूटी लगाने का फैसला पहली बार हुआ है और विभाग इस प्रक्रिया को पूरा कर रहा है।
इन बदलावों से उम्मीद है कि राज्य सरकार की राजस्व संकलन क्षमता में वृद्धि होगी। इससे सम्बंधित विधेयक लाने की प्रक्रिया में सरकार राजभवन और केंद्र सरकार से संवाद कर रही है।