Insurance Claim: बीमा कंपनी ने नही दिया पूरा क्लेम तो अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला! अब क्लेम के साथ देना होगा भारी जुर्माना और अदालत का खर्च! पढ़ें क्या है पूरा मामला
Insurance Claim: जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर 3,74,643 रुपये के साथ 50 हजार रुपये मुआवजा और 15 हजार रुपये न्यायालयी शुल्क का आदेश दिया
Insurance Claim:जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद, और नारायण ठाकुर ने ओरिएंट इंश्योरेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है।
Insurance Claim: बीमा कंपनी ने नही दिया पूरा क्लेम तो अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला! अब क्लेम के साथ देना होगा भारी जुर्माना और अदालत का खर्च! पढ़ें क्या है पूरा मामला
जिला आयोग का आदेश आया जब चामुंडा स्पीडवे आटो एक्सेसरीज के संचालक अदिति मेहता ने अग्निकांड में हुए नुकसान का पूरा क्लेम न मिलने की शिकायत दर्ज करवाई।
अदिति ने अपने व्यवसायिक भवन का बीमा कंपनी से करवाया था, और 2018 में भवन में आग लगने से उन्हें 25,33,402 रुपये का नुकसान हुआ था। कंपनी ने सिर्फ 18 लाख 52 हजार रुपये ही दिए, शेष राशि नहीं दी।
इस पर आयोग ने बीमा कंपनी से 3,74,643 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत अदिति को देने का निर्देश दिया, साथ ही 50 हजार रुपये का मुआवजा और 15 हजार रुपये न्यायालयी शुल्क देने के आदेश भी दिए। ये निर्णय ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।