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ITR: आयकर दाताओं को राहत! आगे बढ़ी ITR फाइलिंग डेट, अब सितंबर तक बिना पेनल्टी भर सकेंगे टैक्स

ITR: आयकर दाताओं को राहत! आगे बढ़ी ITR फाइलिंग डेट, अब सितंबर तक बिना पेनल्टी भर सकेंगे टैक्स

ITR: आयकर दाताओं को राहत! आगे बढ़ी ITR फाइलिंग डेट, अब सितंबर तक बिना पेनल्टी भर सकेंगे टैक्स

ITR: आयकर दाताओं को राहत! आगे बढ़ी ITR फाइलिंग डेट, अब सितंबर तक बिना पेनल्टी भर सकेंगे टैक्स

ITR: जुलाई का महीना आते ही देश के करोड़ों टैक्सपेयर के बीच हलचल मच जाती है। ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि, चाहे वेतन भोगी हो या व्यापारी फ्रीलांसर हो या कोई छोटा मोटा स्टार्टअप सभी के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि आयकर रिटर्न दाखिल करना हमारी आर्थिक जिम्मेदारी है।

ITR: आयकर दाताओं को राहत! आगे बढ़ी ITR फाइलिंग डेट, अब सितंबर तक बिना पेनल्टी भर सकेंगे टैक्स

आयकर रिटर्न दाखिल कर हम न केवल वित्तीय लेनदेन का लेखा जोखा देते हैं बल्कि भविष्य में अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ाते हैं। ऐसे में हाल ही में लोगों की सुविधा को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए ITR डेडलाइन आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जी हां, अब ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई नहीं बल्कि 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

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क्या है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि
जैसा कि हमने बताया आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि को इनकम टैक्स विभाग ने आगे बढ़ा दिया है जिसका विवरण इस प्रकार से है

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● वेतन भोगी/ HUF /अन्य गैर-ऑडिटेड केसेस : 15 सितंबर 2025
● ऐसे टैक्स पेयर जिनके लिए ऑडिट आवश्यक है जैसे कि व्यवसाय/फर्म: 31 अक्टूबर 2025
● इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन/ ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जैसे टैक्स पेयर: अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025
● बिलेटेड/ संशोधित ITR दाखिल करने वाले: 31 दिसंबर 2025

वित्त वर्ष 2024-25 ITR की तिथियों में क्यों बदलाव किया गया है

● बता दे आयकर विभाग ने ITR फॉर्म और उसकी संरचना में हाल ही में कुछ नए संशोधन किए हैं, नया सिस्टम अपडेट हुआ है और टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस हो रही है।
● वहीं हर वर्ष TDS डाटा मई के अंत तक आ जाता है परंतु इस बार जून की शुरुआत तक भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई जिसके चलते ITR दाखिल करने के लिए केवल एक महीना पर्याप्त नहीं।
● इसके अलावा ITR यूटिलिटी के अंतर्गत ITR 1 , ITR 4 जैसी सुविधा जारी हो चुकी है परंतु अभी भी ITR 2, ITR 3 ,ITR 56 इत्यादि के लिए यूटिलिटी जारी नहीं हुई है जिसकी वजह से लाखों टैक्सपेयर पर असर पड़ रहा है।
● कुल मिलाकर तकनीकी बाधाएं, अतिरिक्त लोड और करदाताओं की परेशानी को समझते हुए इनकम टैक्स विभाग ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय से करदाताओं को क्या राहत मिलेगी
● 15 सितंबर तक ITR फाइलिंग करने का अतिरिक्त समय मिलने पर अब देर से भुगतान करने वालों पर अतिरिक्त ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
● वह करदाता जो 15 सितंबर तक स्वयं आंकलन कर टैक्स का भुगतान कर देते हैं उन्हें जुर्माने का भुगतान भी नहीं करना होगा।
● ऐसे करदाता जिन्हें अब तक तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, यूटिलिटीज की कमी झेलनी पड़ रही थी उन्हें अब अतिरिक्त समय मिलेगा।
● अतिरिक्त समय सीमा होने की वजह से लाखों टैक्स फाइलर को जुर्माने से छुटकारा मिलेगा।

2024-25 ITR दाखिल करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे
ITR दाखिल करने के लिए फॉर्म 16 , फॉर्म 26 AS कैपिटल गेन स्टेटमेंट, डिविडेंड ,ब्याज, किराया, अतिरिक्त आय का विवरण ,निवेश या डिडक्शन के दस्तावेज, जैसे की लाइफ इंश्योरेंस PPF ELSS इत्यादि जमा करने होंगे।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर ITR दाखिल करने की मुख्य तिथि को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया है जिसकी वजह से कई वेतन भोगियों और गैर ऑडिट करदाताओं को सुविधा मिलने वाली है। हालांकि टैक्सपेयर से निवेदन है कि वह जल्द से जल्द सारी फॉर्मेलिटी पूरी करें और सेल्फ एसेसमेंट टैक्स भर दें ताकि अंतिम समय पर होने वाली परेशानियों से बचा जा सके।

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Written by News Ghat

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