ITR 2024-25 : आईटीआर फॉर्म भरते भूलकर भी ना करें यह गलतियां! वरना भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना
ITR 2024-25 : जुलाई का अंतिम सप्ताह इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए यूं तो काफी महत्वपूर्ण समय होता है। हालांकि वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स दाखिल करने की तिथि को काफी आगे बढ़ा दिया है। मतलब अब टैक्स दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई नहीं बल्कि 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
ITR 2024-25 : आईटीआर फॉर्म भरते भूलकर भी ना करें यह गलतियां! वरना भरना पड़ेगा लाखों का जुर्माना
ऐसे में इनकम टैक्स दाखिल करने वालों को भारी राहत मिल चुकी है। मतलब अब वे बिना किसी जुर्माने के डर से आराम से 31 जुलाई के बाद भी इनकम टैक्स दाखिल कर सकेंगे। पाठकों की जानकारी के लिए बता दें इनकम टैक्स विभाग केवल देर से टैक्स दाखिल करने पर ही जुर्माना नहीं लेता परंतु कई बार ऐसी छोटी-मोटी गलतियों पर भी जुर्माना लगाता है जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं।
यह गलतियां कई बार इतनी भारी पड़ जाती हैं कि हमें भारी जुर्माना और कानूनी नोटिस में मिल जाता है। कुछ आयकर दाताओं को तो इस दौरान लाखों का जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। इसी को लेकर आज हम आपको कुछ विशेष जानकारियां प्रदान करेंगे ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। आपको कोई टैक्स नोटिस ना मिले और रिफंड भी सही पर समय पर मिल जाए।
इनकम टैक्स दाखिल करते समय कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए
गलत ITR फॉर्म का चयन: आमतौर पर इनकम टैक्स दाखिल करते समय सेल्फ एसेसमेंट करने वाले ग्राहक गलत ITR फॉर्म का चयन कर लेते हैं। हमेशा सही ITR फॉर्म का चयन करें जो इस प्रकार से होते हैं
● ITR 1: यह केवल वेतन या अन्य साधारण स्रोत से आय अथवा ऐसे लोग जिनकी कुल आय 50 लाख है अथवा जिनके पास केवल एक घर संपत्ति के रूप में है उनके लिए होता है।
● ITR 2: ऐसे आयकर दाता जिनकी आय 50 लाख से अधिक है, जिनके अन्य आय के स्रोत हैं, जिन्हें विदेश से आय मिलती है।
● ITR 3: व्यापारी या किसी बिज़नेस से आय कमाने वालों के लिए (खासकर व्यापारी या स्वरोजगार करने वालों के लिए)
● ITR 4: सीमित व्यवसाय या किसी पेशे से केवल 50 लाख की आय कमाने वालों के लिए।
फार्म 26 AS/ AIS और फॉर्म 16 की पुष्टि: अक्सर फॉर्म भरते समय आप टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS)रिपोर्ट, होम लोन, ब्याज ,कैपिटल गेन, डिविडेंड जैसी आय का विवरण सही तरीके से दर्ज नहीं करते। ITR में यह सारे विवरण भी देना होता है। इस विवरण को कम दिखाना या बढ़ा चढ़ा कर दिखाना दोनों ही प्रकार से आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे में हमेशा फॉर्म 26 AS/ AIS और फॉर्म 16 की पुष्टि करें और सही विवरण दर्ज करे।
ई वेरीफिकेशन करना ना भूले : ITR भरने के तुरंत बाद 30 दिनों में आधार ,OTP, नेट बैंकिंग, डीमैट खाते इत्यादि की ITR फॉर्म द्वारा ई वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें। वेरिफिकेशन ना होने पर आपका रिटर्न इनवेलिड माना जाता है जिससे ना तो रिफंड मिलता है और ना ही फाइलिंग पूरी मानी जाती है।
दस्तावेज रखें तैयार: हमेशा इनकम टैक्स की जानकारी भरते समय सारे दस्तावेज संलग्न करें जैसे 80C, HRA, हेल्थ ,अन्य कटौती के दावे, होम लोन पर ब्याज, निवेश के कागज इत्यादि। यदि इन दावों का प्रमाण न पाया गया तो क्लेम अस्वीकार हो जाता है और आपको कानूनी नोटिस भी मिल सकता है।
उच्च मूल्य की लेनदेन को रिपोर्ट न करना: आमतौर पर इनकम टैक्स दाखिल करते समय लोग उच्च मूल्य की लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करते जैसे 10 लाख से ज्यादा नकद जमा करना, 2 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना, बड़ी वित्तीय गतिविधियां करना, म्युचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, विदेशी आय इत्यादि रिपोर्ट करना भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं करते। ऐसे में ऐसी गलती करने की वजह रिफंड तो नही मिलता है उल्टा जुर्माना और कानूनी कार्यवाही से दो-चार होना पड़ता है।
गलती पकड़ी जाने पर स्वयं सुधार करें: यदि आपकी गलती पकड़ी गई तो स्वयं ही ITR-U या रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करें। यदि आप स्वेच्छा से सुधार करते हैं तो जुर्माना नहीं लगता। संशोधन पर जुर्माना तभी लगता है जब आप पता होते हुए भी एक निश्चित समय तक सुधार नहीं करते तब पकड़े जाने पर आपसे भारी भरकम जुर्माना वसूला जाता है।
निष्कर्ष
उपरोक्त सावधानियों के साथ ITR फाइल करते हैं तो वित्तीय झंझट और कानूनी मुसीबत से तो बचते ही हैं, एक स्वच्छ, सुरक्षित तरीके से ITR फाइलिंग की प्रक्रिया भी पूरी करते हैं ,जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी तो बढ़ती ही है साथ ही रिफंड मिलने में भी किसी प्रकार की देरी नहीं होती।
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