ITR Filing: क्या आप भी पहली बार भर रहे आईटीआर! इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो आ सकता है नोटिस
ITR Filing: अगर आप भी पहली बार ITR फाइल करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है। दअरसल, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बेहद नजदीक आ गई है जोकि 31 जुलाई है।
ITR Filing: क्या आप भी पहली बार भर रहे आईटीआर! इन बातों का नहीं रखा ध्यान तो आ सकता है नोटिस
वहीँ, पहली बार अपना आईटीआर खुद फाइल करने वाले लोगों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा जिससे उन्हें बाद में दिक्कत न हो। क्योंकि अगर आपने आईटीआर फाइल करने में जरा सी भी गड़बड़ की तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ सकता है। ऐसे में चलिए जानते हैं वह कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।
हर डिटेल की बारीकी से करें जांच
ITR भरते समय हर छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि ITR में आपकी हर व्यक्तिगत जानकारी सही होनी चाहिए। जैसे कि PAN, आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल। इसमें अगर गड़बड़ी हुई तो आपका ITR जहाँ खारिज हो सकता है तो वही रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है। इसके साथ ही आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) का नोटिस भी आ सकता है।
किन दस्तावेजों की होती है जरूरत
ITR भरने के लिए फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर्म 26AS में ब्याज, सैलरी, डिविडेंड पर TDS कटौती के साथ टीसीएस से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं। इसके अलावा Annual Information Statement में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जरूरी सभी डिटेल होते हैं। इसमें टैक्सपेयर्स की जानकारी दो हिस्सों में होती हैं। पहली में करदाता की पर्सनल डिटेल होती है और दूसरे में टैक्स से जुड़ी तकनीकी जानकारियां होती हैं।
फॉर्म 16/16A के बिना नहीं होगा काम
Form-16 उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम का सोर्स सिर्फ salary है। वहीं, फॉर्म 16A बताता है कि वेतन के अलावा अन्य आय स्रोतों से TDS काटा गया था। जैसे कि किराया रसीदें, बीमा कमीशन, सावधि जमा, प्रतिभूतियां आदि पर ब्याज के रूप में अर्जित आय। ऐसे में फॉर्म 16A में सभी जानकारियों का मिलान कर लें ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो।
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