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ITR Filing 2024: घर बैठे ही चंद मिनटों में ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यहां देखे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस……

ITR Filing 2024: घर बैठे ही चंद मिनटों में ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यहां देखे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस……

ITR Filing 2024: घर बैठे ही चंद मिनटों में ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यहां देखे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस……

ITR Filing 2024: घर बैठे ही चंद मिनटों में ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यहां देखे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस……

ITR Filing 2024: 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की अंतिम तिथि बेहद नजदीक है। ऐसे में अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं तो खबर आपके काम की है। दरअसल, सैलरीड क्लास कर्मचारियों के लिए ITR Form 16 जारी कर दिया गया है।

ITR Filing 2024: घर बैठे ही चंद मिनटों में ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! यहां देखे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस……

लेकिन कई लोगों को आईटीआर फाइल करने की सही जानकारी न होने के चलते वह कई गलतियां कर बैठते हैं जिसके चलते उन्हें बाद में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन ITR फाइल कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी।

यह डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार
अगर आप भी आईटीआर फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रख लें। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16,TDS सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ, बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेने चाहिए।

ऑनलाइन आईटीआर कैसे करें फाइल
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
यहां e-Filing पोर्टल पर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
अब अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।
अब अपना पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद डेशबोर्ड पर क्लिक करें।
अब “e-File” > “Income Tax Return” > “File Income Tax Return” पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद रिटर्न फाइल करने वाले आईटीआर फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें।
अब अपनी आय, कटौतियों व कर योग्य आय की डिटेल्स भरें।
आपके देय टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी भरे।
अब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न को वेरीफाई कर लें और Submit बटन पर क्लिक करें।
ITR जमा होने पर अब ITR रसीद डाउनलोड करे।

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Written by News Ghat

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