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ITR New Code: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के लिए नया टैक्स कोड जारी! जानिए नए नियम, फॉर्म और टैक्स छूट की जानकारी

ITR New Code: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के लिए नया टैक्स कोड जारी! जानिए नए नियम, फॉर्म और टैक्स छूट की जानकारी

ITR New Code: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के लिए नया टैक्स कोड जारी! जानिए नए नियम, फॉर्म और टैक्स छूट की जानकारी

ITR New Code: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के लिए नया टैक्स कोड जारी! जानिए नए नियम, फॉर्म और टैक्स छूट की जानकारी

ITR New Code: आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर होना केवल एक शौक नहीं बल्कि प्रोफेशन भी बन चुका है। लाखों लोग आज इस प्लेटफार्म के माध्यम से लाखों-करोड़ों की कमाई करने लगे हैं। जहां कमाई होती है वहां टैक्स भी जरूर लिया जाता है।

ITR New Code: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के लिए नया टैक्स कोड जारी! जानिए नए नियम, फॉर्म और टैक्स छूट की जानकारी

इसी बात को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए टैक्स नियमों में भारी बदलाव किया है। जी हां, यह नए नियम एसेसमेंट ईयर 2025-26 में लागू माने जाएंगे।

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अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ITR फॉर्म में एक नया टैक्स कोड भरना पड़ेगा जिससे उनकी इनकम को प्रोफेशनल इनकम माना जाएगा। इस बदलाव की वजह से न केवल टैक्स फॉर्म पर असर पड़ेगा बल्कि टैक्स डिडक्शन TDS जैसे बहुत पहलुओं पर भी प्रभाव दिखाई देगा।

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सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को कौन सा फॉर्म चुनना होता है
यदि आप भी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसिंग का काम कर रहे हैं और इस प्रोफेशन से लाखों की आय कमा रहे हैं तो आपको आय के अनुसार नीचे दिए गए फॉर्म चुनने पड़ सकते हैं।

ITR 3: यह उन व्यक्तियों और फर्म के लिए होता है जिनकी आय व्यवसाय या किसी प्रोफेशन से होती है। इस फॉर्म में सैलरी , बिजनेस/ प्रोफेशनल इनकम, कैपिटल गेन और अन्य स्रोत से होने वाली आय को शामिल किया जाता है।

ITR 4: ऐसे सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर जो 50 लाख से ज्यादा की आय कमाते हैं तो उन्हें सेक्शन 44AD के अंतर्गत आय की घोषणा करनी होगी। इसके अलावा यदि इनफ्लुएंसर की आय दो से तीन करोड़ तक है तो उन्हें सेक्शन 44AAD के अंतर्गत अपनी आय की घोषणा करनी होगी।

क्या है यह नया ITR कोड : कोड 16021
जैसा कि हमने बताया हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए नए कोड को जारी किया है। यह कोड कोड-16021 के नाम से जाना जा रहा है। यह प्रोफेशनल टैक्स कोड है जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में शामिल किया गया है। यह उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर या डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है।

● फॉर्म भरते समय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को इस कोड को मेंशन करना जरूरी है।
● इस कोड को ITR फॉर्म के शेड्यूल: नेचर ऑफ़ बिज़नेस में जोड़ा जा रहा है जहां आयकर दाता अपने प्रोफेशन या व्यवसाय का चयन करता है।
● इस हिस्से में अब सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर को इस कोड का चयन करना होगा।
● यह कोड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को एक स्पष्ट टैक्स केटेगिरी देता है जिससे उनकी इनकम भी पेशेवर आय में शामिल हो जाती है और टैक्स रिपोर्टिंग ट्रैक करना और TDS के नियमों को आसान बना देती है।

यह नया कोड -16021 किन पर लागू होगा

● यह नया कोड इंस्टाग्राम ,युटुब ,फेसबुक ,ट्विटर शेयरचैट जैसे प्लेटफार्म से प्रोफेशनल इनकम कमाने वाले लोगों पर लागू होगा।
● इसके अलावा सोशल मीडिया से ब्रांड कोलैबोरेशन, एफिलिएटिड मार्केटिंग करने वाले, पेडप्रमोशन ,वीडियो रिव्यूज ,स्पॉन्सरशिप या नो कैश बेनिफिट्स लेने वाले
● इसके अलावा सोशल मीडिया पर कंसलटिंग करने वाले पेशेवरों पर लागू होगा।

निष्कर्ष
कुल मिलाकर यदि आप भी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ,यूट्यूब या ऐसे किसी प्रोफेशन में है जहां आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आय हो रही है तो अब आपको टैक्स भरते समय 16021 कोड का चयन करना होगा और अपनी आय के अनुसार ITR 3 या ITR 4 के विकल्प का चयन कर आयकर दाखिल करना होगा । ITR 4 के अंतर्गत भी आपको आपकी आय के आधार पर 44AD, 44AAD 44AE का चयन कर जानकारी दर्ज करनी होगी।

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Written by News Ghat

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