Loan Recovery: लोन रिकवरी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिए ये कड़े आदेश! इससे कर्जदारों को मिलेगी कुछ राहत
Loan Recovery: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी और सरकारी दोनों बैंकों को आदेश दिया है कि वे लोन वसूलते समय ग्राहकों के साथ सख्त व्यवहार ना करें।
Loan Recovery: लोन रिकवरी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को दिए ये कड़े आदेश! इससे कर्जदारों को मिलेगी कुछ राहत
उन्होंने बताया कि उन्हें शिकायतें मिलीं हैं कि कुछ बैंक ग्राहकों के साथ अनुचित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।
सीतारमण ने लोक सभा में उन सवालों का जवाब दिया, जो छोटे ग्राहकों के साथ बैंकों द्वारा की जा रही लोन वसूली के तरीकों पर उठाए गए थे। उन्होंने कहा कि बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ सख्त व्यवहार नहीं करना चाहिए।
आरबीआई ने लोन वसूली के तरीकों पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं, जिसमें बैंक ग्राहकों को भुगतान के लिए परेशान नहीं कर सकता है।
फिर भी, कुछ बैंक रिकवरी एजेंटों को ग्राहकों के घर भेजकर उन्हें मानसिक तंगी पहुंचा रहे हैं।
इस साल, आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर 2.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इसका कारण यह था कि बैंक के रिकवरी एजेंट लोन भुगतान नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
आरबीआई ने डिजिटल तरीके से लोन देने वाली संस्थानों के लिए भी लोन वसूली के निर्देश जारी किए हैं।
इसके अनुसार, लोन वसूली के लिए एजेंट को ग्राहक के घर भेजने से पहले उन्हें सूचना दी जानी चाहिए। वे एजेंट जो बैंक के पैनल पर हैं, वही ग्राहक के घर जा सकेंगे।
ग्राहकों को लोन लेते समय उन एजेंटों की जानकारी दी जानी चाहिए। ग्राहक के घर या कार्यालय में जाने से पहले उन्हें SMS या ईमेल द्वारा सूचित करना जरूरी है।