New Rules Alert: 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे ये नए नियम! ड्राइविंग लाइसेंस समेत नहीं पड़ेगी इन दस्तावेजों की जरूरत! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
New Rules Alert: आपके जानकारी के लिए बात दे कि 1 अक्टूबर 2023 से जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 ( Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023) लागू किया जा रहा है। इससे कई कामों के लिए लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलने वाला हैं।
New Rules Alert: 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे ये नए नियम! ड्राइविंग लाइसेंस समेत नहीं पड़ेगी इन दस्तावेजों की जरूरत! एक क्लिक में देखें पूरी डिटेल
New Rules Alert: वर्तमान में यह अधिनियम विभिन्न कामों जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स लिस्ट, आधार संख्या रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सरकारी नौकरी नियुक्तियों और केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित अन्य उद्देश्यों के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग की अनुमति प्रदान करता हैं।
संसद ने मानसून सत्र के दौरान जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिस पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को मुहर लगा दिया हैं।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा की सब-सेक्शन (2) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, केंद्र सरकार यह सूचित करता है कि एक अक्टूबर, 2023 को अधिनियम के प्रावधान लागू किया जाएगा।
इस अधिनियम के तहत, भारत के रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म तथा मृत्यु का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने का अधिकार मिल गया है।
मुख्य रजिस्ट्रार (राज्यों द्वारा नियुक्त) तथा रजिस्ट्रार (स्थानीय क्षेत्रों के लिए राज्यों द्वारा नियुक्त) राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ जन्म तथा मृत्यु डेटा साझा करने के लिए जिम्मेदार सुनिश्चित किया गया है।
इस बीच हर एक राज्य को भी राज्य स्तर पर एक समान डेटाबेस बनाए रखना जरूरी हो गया हैं।
इसके साथ ही इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रार या फिर जिला रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किसी भी कार्रवाई या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए एक मैकेनिज्म भी स्थापित किया जायेगा।
ऐसी अपीलें कार्रवाई या फिर आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पेश किया जाना होगा, और जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को अपील प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय प्रदान किया जाना अनिवार्य हैं।