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PAN Aadhar Link Urgent Update: पैन आधार लिंक करने में हो गई है देरी तो कोई बात नही जुर्माना भरने से पहले करें ये काम, लिंक न लिंक करने पर होगा भारी जुर्माना

PAN Aadhar Link Urgent Update: पैन आधार लिंक करने में हो गई है देरी तो कोई बात नही जुर्माना भरने से पहले करें ये काम, लिंक न लिंक करने पर होगा भारी जुर्माना

PAN Aadhar Link Urgent Update: पैन आधार लिंक करने में हो गई है देरी तो कोई बात नही जुर्माना भरने से पहले करें ये काम, लिंक न लिंक करने पर होगा भारी जुर्माना
PAN Aadhar Link Urgent Update: पैन आधार लिंक करने में हो गई है देरी तो कोई बात नही जुर्माना भरने से पहले करें ये काम, लिंक न लिंक करने पर होगा भारी जुर्माना
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PAN Aadhar Link Urgent Update: पैन आधार लिंक करने में हो गई है देरी तो कोई बात नही जुर्माना भरने से पहले करें ये काम, लिंक न लिंक करने पर होगा भारी जुर्माना

PAN Aadhar Link Urgent Update: पैन और आधार को लिंक करने के नियम में हाल ही में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब इस काम को पूरा करने के लिए लोगों को 1000 रुपये के रूप में जुर्माना भरना होगा। पैन-आधार लिंक की डेडलाइन 30 जून 2023 है।

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इनकम टैक्स विभाग ने पैन-आधार लिंक की अंतिम तारीख को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया है।

PAN Aadhar Link Urgent Update: पैन आधार लिंक करने में हो गई है देरी तो कोई बात नही जुर्माना भरने से पहले करें ये काम, लिंक न लिंक करने पर होगा भारी जुर्माना

अगर आप इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो आपके पास वित्तीय और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में, आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा।

लेट फीस के पेमेंट के लिए अब आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 का चयन करना होगा। पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुना था।

PAN Aadhar Link Urgent Update: अगर आप इसका इस्तेमाल पैन-आधार लिंक करने के नियमों में बदलाव, लेट फीस भरने से पहले इस काम को पूरा करना होगा

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पैन और आधार को लिंक करने के नियम में हाल ही में बदलाव हुआ है। इसे पूरा करने के लिए, अब लोगों को 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। 30 जून को इसकी समय सीमा समाप्त हो रही है।

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PAN Aadhar Link Urgent Update: वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित तिथि के बाद पैन-आधार लिंक नहीं कराने वाले कार्ड होल्डर को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। उन्हें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट निवेश, बैंक खाता खोलने या रियल एस्टेट डील करने में परेशानी हो सकती है।

पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने के बाद, इसका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय कार्य के लिए करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, जो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत लगाया जा सकता है।

आपका पैन-आधार लिंक हो चुका है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।

वहां ‘लिंक आधार स्टेटस’ ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PAN Aadhar Link Urgent Update: इसके लिए आगे बताए गए चरणों का पालन करें

आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर ‘लिंक आधार’ या ‘लिंक आधार स्टेटस’ के ऑप्शन की तलाश करें।

उस ऑप्शन पर क्लिक करें।

एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा।

सभी आवश्यक विवरण दर्ज करने के बाद, ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

अगले पेज पर, आपको अपने पैन और आधार कार्ड की लिंक स्थिति की जानकारी मिलेगी।

यदि आपका पैन और आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है, तो आपको उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर इन्हें लिंक करना चाहिए।

लिंक करने की प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन होती है। ऐसा करने से आप अतिरिक्त जुर्माना और वित्तीय कार्यों में किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।

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Written by newsghat

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