Paonta Sahib: लापरवाही से स्कूटी चलाने और गैर इरादतन हत्या के मामले ने दोषी को एक साल की कैद और 2 हजार जुर्माना
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में रवि कान्त पुत्र राम प्रताप आवास पुरुवाला काशीपुर तहसील पांवटा साहिब को दोष सिद्ध होने पर धारा 279 IPC में 1 महीना, जुर्माना 500 रूपये, Sec 337 IPC मे 1 महीना जुर्माना 500 रूपये Sec 304A IPC में 1 साल, जुर्माना 2000 रूपये सजा भुगतनी पड़ेगी।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया की 11-10-2012 को शिकायतकर्ता विक्रम सिंह ठाकुर समय करीब 12.50 बजे दिन में अपने दुकान के बाहर खड़ा था कि तभी विशवकर्मा चौक की तरफ से एक स्कूटी एक्टिवा नम्बरी HP-17A-1378 अपनी सही दिशा में आ रही थी व तभी एक टेम्पू नम्बरी HP-59-0018 बांगरन चौक की तरफ से बड़ी तेज रफ्तारी से आया व सामने से आ रही स्कूटी को टकर मार दी।
जिससे स्कूटी सवार सड़क पर गिर गई और टेम्पू स्कूटी को घसीटता हुआ 10 फुट ले गया जिस पर वादी मुकदमा विक्रम सिंह ठाकुर ने थाना पांवटा साहिब में FIR No. 391/2012 Dated 11-10-2012 में दर्ज कराई तथा मुकदमा के तफ्तीश HC विजय पाल प्रभारी जांच अधिकारी द्वारा अमल में लाकर चलान पेश अदालत किया तथा अभियोजन पक्ष में कुल 10 गवाह के वय अदालत में दर्ज करवाये गए।
अपराध सिद्ध होने पर अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नय्यालय 1 जेर धारा 279 IPC में 1 महीना, जुर्माना 500 रूपये, Sec 337 IPC मे 1 महीना, जुर्माना 500 रुपये, Sec 304 A IPC में 1 साल, जुर्माना 2000 रूपये किया मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा द्वारा की गई।