Paonta Sahib: पांवटा साहिब में खनन वाहनों के लिए बदला ट्रैफिक टाइम टेबल! SDM ने जारी किए ये आदेश! यहां देखें पूरी रिर्पोट
Paonta Sahib: SDM Paonta Sahib ने नए आदेश जारी कर पांवटा साहिब में खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के लिए नया ट्रैफिक टाइम टेबल लागू किया है।
Paonta Sahib: पांवटा साहिब में खनन वाहनों के लिए बदला ट्रैफिक टाइम टेबल! SDM ने जारी किए ये आदेश! यहां देखें पूरी रिर्पोट
इस नियम के अनुसार, इन वाहनों को केवल रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक ही सिरमौर जिले के निर्धारित मार्गों पर आवाजाही की अनुमति होगी। यह निर्णय जन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इस नए नियम के अनुसार बांगरन चौक, हरिपुर टोहाना, पुरूवाला, मानपुर देवड़ा, गोजर अडायन, विश्वकर्मा चौक, देवीनगर, कुंजा मतरालियों, और रामपुरघाट मार्गों पर होगा। इसके अलावा, तारूवाला चौक, शुभखेड़ा, और शिवपुर मार्गों पर भी यह नियम लागू किया गया है, जिन्हें पहले की अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया था।
पुलिस विभाग ने यातायात जाम और आम जनता की असुविधा को कम करने के लिए इस नये नियम का समर्थन किया है। इस निर्णय से उम्मीद है कि यातायात सुचारु रूप से चलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
अगर कोई वाहन मालिक इन मार्गों पर निर्धारित समय के बाहर अपने वाहन को चलाना चाहता है, तो उसे इसके लिए उपमंडल पुलिस अधिकारी, पांवटा साहिब से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी।
यह अनुमति वाहन मालिकों को तभी दी जाएगी, जब उनके पास वाहन चलाने के लिए मजबूत और वाजिब कारण हों। इससे सुनिश्चित होगा कि यातायात की सुचारू आवाजाही बाधित न हो और सड़क सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।
इस नये नियम का उद्देश्य यातायात जाम को कम करना और सड़क पर चलने वाले अन्य वाहनों व पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
इसके अलावा, यह व्यवस्था सड़कों पर धूल और शोर को भी कम करने में मदद करेगी, जो निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी।
प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और उनके उल्लंघन से बचें। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिसमें जुर्माना या यहां तक कि वाहन भी जब्त किया जा सकता है। इस नए नियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सभी के लिए एक सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।