

Paonta Sahib: DSP मानवेंद्र ठाकुर को हाईकोर्ट से राहत, तबादला आदेश पर रोक — नई तैनाती पर फिलहाल ब्रेक
पांवटा साहिब — सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक मोड़ आया है। डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके हालिया तबादला आदेश पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है।

इस न्यायिक फैसले के बाद सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नए डीएसपी विजय रघुवंशी की तैनाती पर फिलहाल रोक लग गई है। पुलिस विभाग के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने अपने तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें बार-बार निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही स्थानांतरित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने उनका चार बार तबादला किया, लेकिन किसी भी स्थान पर वे एक वर्ष से अधिक नहीं रह सके।

इसी ‘शॉर्ट स्टे पैटर्न’ को आधार बनाकर उन्होंने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। तब तक डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ही पांवटा साहिब में अपने पद पर बने रहेंगे।


एसपी सिरमौर निश्चित सिंह नेगी ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद डीएसपी विजय रघुवंशी की ज्वाइनिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

फिलहाल कोर्ट के अंतिम निर्णय तक पांवटा साहिब के पुलिस प्रशासन में स्थिति असमंजस की बनी रहेगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के बाद ही की जाएगी।



