Fair deal
Dr Naveen
in

Paonta Sahib News: नशे की तस्करी करने पर एक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना

Paonta Sahib News: नशे की तस्करी करने पर एक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना

Paonta Sahib News: नशे की तस्करी करने पर एक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना

Paonta Sahib News: नशे की तस्करी करने पर एक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब में अतिरिक्त जिला एवम सत्र नयायधिश डॉ अबीरा बासु की अदालत ने एनडीपीसी एक्ट थाना पांवटा साहिब में आरोपी कैलाश ठाकुर पुत्र दलीप सिंह ठाकुर निवासी बाम्बल, तहसील व थाना शिलाई जिला सिरमौर, को दोषी सिद्ध करार दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अदालत ने दोषी कैलाश ठाकुर को 200 ग्राम चरस बरामद होने पर अदालत ने 5 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माना 25000 रूपये और जुर्माना अदा न करने की सूरत में 10 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई।

इस दौरान अतिरिक्त जिला न्यायवादी चंदर सागर नेगी ने बताया की 22 दिसंबर 2013 को पुलिस थाना पांवटा साहिब के अधिकारी एएसआई रविंदर लाल व सहयोगी टीम गश्त के लिए मुकाम नजात बद्रीपुर व राजबन में मौजूद था तो कैलाश ठाकुर बद्रीपुर की तरफ से तेज कदमो के साथ आ रहा था।

Bhushan Jewellers 2025

उसी समय पुलिस पार्टी को देख कर पीछे को भागने लगा, फिर पुलिस टीम को शक होने पर उसे काबू किया और उसकी तलाशी रविंदर ने गवाहों की मोजुदगी में ली गई तो, दोषी की पहनी हुई जैकेट के दाहिने जेब से 200 ग्राम चरस पोलीथिन मै बरामद हुई जिस पर ये मामला दर्ज हुआ।

इस दौरान मुकदमे की तफ्तीश एएसआई रविंदर लाल द्वारा अमल में लाई गई और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य इकठा कर के चलान को उपरोक्त धाराओं के अधीन अदालत मै पेश किया गया।

इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 11 गवाह के बयान अदालत में करवाये गए और जुर्म सिद्ध होने पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश पांवटा साहिब ने उपरोक्त सजा सुनाई गई।

Written by Newsghat Desk

Paonta Sahib News: सतौन में 150 लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य जांचा

Paonta Sahib News: सतौन में 150 लोगों के निःशुल्क स्वास्थ्य जांचा

Paonta Sahib News: नशे की तस्करी करने पर एक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना

Paonta Sahib News: नशे की तस्करी करने पर एक को 5 साल के कठोर कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना