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PM SVANidhi Scheme : कारोबार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के मिल रहा है लोन

PM SVANidhi Scheme : कारोबार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के मिल रहा है लोन

PM SVANidhi Scheme : कारोबार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के मिल रहा है लोन

पढ़ें, कैसे करे लोन के लिए अप्लाई, लें सालाना 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी का लाभ

कोविड-19 लॉकडाउन (COVID-19 Lockdown) के कारण अपने धंधे या व्यापार में नुकसान का सामना कर रहे रेहड़ी-पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान वालों को अपना धंधा फिर से शुरु करने में मदद करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया था।

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प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत रेहड़ी-पटरी, ठेला, फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून वाले और हॉकर्स इस योजना के द्वारा लोन प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरु किया था।

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इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों और उसके आसपास के अर्ध-शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वाले छोटे व्यापारी) को कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से अपना कारोबार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के एक साल की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक लोन की सुविधा देना है।

सालाना 7 फीसदी ब्याज सब्सिडी

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प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन का नियमित पुनर्भुगतान करने पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।

इसके साथ ही निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर वार्षिक 1,200 रुपये तक का कैशबैक और आगे फिर से ऋण पाने की पात्रता भी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

लाभार्थी के बैंक अकाउंट में तिमाही के आधार पर ब्याज सब्सिडी को ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं लोन का समय से पहले भुगतान करने पर सब्सि़डी एक ही बार में अकाउंट में आ जाएगी।

कैसे करे लोन के लिए अप्लाई

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन के लिए https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ या मोबाइल ऐप की मदद से आवेदन कर सकते है। देशभर में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के द्वारा भी लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है।

बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना आवश्यक है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को सौंपी है इस योजना का लागू करने की जिम्मेदारी

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सौंपी गई है। रेहड़ी-खोमचे वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) को उधार देने के लिए इन ऋणदाता संस्थानों को लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से प्रोत्साहित करने हेतु इनके पोर्टफोलियो के आधार पर एक ग्रेडेड गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।

चौराहों के सड़कों पर रेहड़ी लगाकर धंधा करने वाले ज्यादातर विक्रेता बहुत कम लाभ पर अपना व्यवसाय करते हैं। इस योजना के द्वारा ऐसे विक्रेताओं को लघु ऋण से न केवल बड़ी राहत मिलने की उम्मीद मिलेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक प्रगति करने में भी मदद मिलेगी।

एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के उपयोग ने इस योजना को न्यूनतम सरकार और अधिकतम प्रबंधन के उद्देश्य के साथ समाज के इस तबके तक पहुंचने और इन्हें लाभ पहुंचाने में सक्षम बना दिया है।

Written by Newsghat Desk

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