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Sirmour News: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत नए निशुल्क एलपीजी कनेक्शन किए जाएंगे जारी

Sirmour News: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत नए निशुल्क एलपीजी कनेक्शन किए जाएंगे जारी

Sirmour News: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत नए निशुल्क एलपीजी कनेक्शन किए जाएंगे जारी
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Sirmour News: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत नए निशुल्क एलपीजी कनेक्शन किए जाएंगे जारी

Sirmour News: जिला सिरमौर में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन से वंचित गरीब परिवारों की पात्र व्यस्क महिला सदस्यों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। जिला की गरीब परिवारों की व्यस्क महिला सदस्य इस योजना के अन्तर्गत वंचना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर आवेदन कर सकती है, पात्र लाभार्थियों को 2,050 मूल्य का निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।

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Sirmour News: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत नए निशुल्क एलपीजी कनेक्शन किए जाएंगे जारी

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत अब गृह निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सही पात्र लाभार्थियों को वास्तविक रूप से गैस कनेक्शन उपलब्ध हो सके।

पात्रता की शर्तें-
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत वही परिवार पात्र होंगे जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पहले से एलपीजी कनेक्शन दर्ज न हो। परिवार की संरचना की पुष्टि राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जिनके परिवार का कोई सदस्य 10 हजार रूपये प्रति माह से अधिक आय वाला हो, परिवार द्वारा प्रोफेशनल टैक्स या आयकर का भुगतान किया जा रहा हो, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, परिवार के नाम गैर कृषि उद्यम सरकारी पंजीकृत हो, जिन परिवारों का किसान केडिट कार्ड 75 हजार रूपये से अधिक सीमा वाला हो या जिनके पास 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि एवं सिंचाई उपकरण हो, दो फसल सीजन हेतु 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि हो, 7.5 एकड या अधिक भूमि के साथ एक सिंचाई उपकरण हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल का निजी मकान (सरकारी योजना से अलग) हो, मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो, यांत्रिक कृषि उपकरण (3/4 पहिया) स्वामित्व में हो या पहले से एलपीजी कनैक्शन उपलब्ध हो ऐसे किसी भी परिवार को निःशुल्क एलपीजी कनैक्शन के लिए अयोग्य माना जाएगा।

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों में पूर्ण रूप से भरा हुआ केवाईसी फॉर्म व पहचान प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, परिवार की संरचना प्रमाणित करने हेतु राशन कार्ड, आवेदन एवं सभी व्यस्क परिवार सदस्यों के आधार कार्ड, सब्सिडी प्राप्ति हेतु बैंक खाता विवरण, बंचना घोषणा पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

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उपायुक्त ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के तहत इच्छुक पात्र महिलाएं ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट् www.pmuy.gov.in , www.cx.indianoil.in , www.my.ebharatgas.com, www.myhpgas.in पर जाकर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, नामांकन शिविर, हेल्प डेस्क या अपने क्षेत्र की नजदीकी सरकारी तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी वितरक कार्यालय में जाकर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

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Written by News Ghat

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