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Provident Fund Update : कंपनी ने नहीं जमा करवाया PF तो ले ये कड़ा एक्शन, ऐसा करेंगे तो कंपनी होगी घुटनों पर

Provident Fund Update : कंपनी ने नहीं जमा करवाया PF तो ले ये कड़ा एक्शन, ऐसा करेंगे तो कंपनी होगी घुटनों पर

Provident Fund Update : कंपनी ने नहीं जमा करवाया PF तो ले ये कड़ा एक्शन, ऐसा करेंगे तो कंपनी होगी घुटनों पर

यदि आप वर्तमान समय में भारत में आप किसी भी कंपनी या संगठन के साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं तब आपको अपने वेतन की एक निश्चित राशि ईपीएफ (EPF) योजना में देने की आवश्यकता पड़ता है, और इसके साथ ही आपका नियोक्ता भी उतनी ही राशि देता है और वो आपके Provident Fund (PF) में जुडते जाता है।

इस विशेष राशि का उपयोग कर्मचारी या नामित व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में या सेवानिवृत्ति के समय किया जा सकता है, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि नियोक्ता कर्मचारी के PF Account में राशि जमा नहीं करता है, ऐसे स्थित में आज के समय में कर्मचारी भी कुछ कदम उठा सकता है, और अपना राशि प्राप्त कर सकता है।

दरअसल, आज के समय में नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि में काटी गई राशि हर महीने कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करना होता है।

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मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के आधार पर, कर्मचारी तथा नियोक्ता हर महीने पीएफ खाते में मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (मूल वेतन + डीए) का 12 प्रतिशत योगदान करता है, और नियोक्ता के हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है, तथा शेष 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में जमा किया जाता है, इस तरह से पीएफ अमाउंट कंपनी के द्वारा जमा किया जाता है।

 

वर्तमान समय में ईपीएफओ नियमित रूप से ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से उनके पीएफ खातों में मासिक जमा राशि के बारे में अपडेट करता है, और यह एसएमएस हर महीने आता है और कर्मचारी ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगइन करके हर महीने अपने पीएफ खाते में जमा किए गए राशि की जांच भी आसानी से कर सकता है।

नियोक्ता को कर्मचारी के पीएफ खाते में ईपीएफ के लिए की गई मासिक कटौती को जमा करना होता है।

हालांकि, कई नियोक्ता कई बार पीएफ राशि जमा करने में विफल रहते हैं, ऐसे में आज के समय में इसके खिलाफ कर्मचारी एक्शन भी ले सकता है।

कर्मचारी ले सकता है यह एक्शन :

वर्तमान समय में यदि आप पीएफ अमाउंट जमा कंपनी के द्वारा नही किया जाता है तब निम्न एक्शन ले सकते हैं:

• वर्तमान समय में कर्मचारी पीएफ अंशदान जमा नहीं करने के लिए नियोक्ता के खिलाफ कर्मचारी ईपीएफओ में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

• शिकायत दर्ज होने के बाद सेवानिवृत्ति निधि नियामक संस्था नियोक्ता के खिलाफ पूछताछ करती है, और यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि ईपीएफ की राशि काटी गई लेकिन जमा नहीं की गई तब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और कर्मचारी को पीएफ अमाउंट मिल जाता है।

• इसके साथ ही ईपीएफओ प्राधिकरण ईपीएफ कटौती की देर से जमा राशि के लिए ब्याज भी लगा सकते हैं तथा आसानी से वसूली कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

• ईपीएफ अधिनियम के तहत, भविष्य निधि के लिए कटौती की गई राशि को जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और ईपीएफओ आपराधिक विश्वासघात के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406 तथा 409 के तहत नियोक्ता के खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज कर सकता है, और इसके साथ ही नियोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है।

• ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के 14-बी के तहत हर्जाना वसूल करने का अधिकार रखता है और जहां नियोक्ता पीएफ खाते में किसी भी योगदान का भुगतान करने में चूक करता है।

• आज के समय में दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले ईपीएफओ नियोक्ता को सुनवाई का उचित अवसर देगा, और दोनो पक्ष के बारे में विचार किया जाता है।

• मौजूदा टैक्स नियमों के अनुसार, यदि नियोक्ता पीएफ खाते में समय पर जमा करने में विफल रहता है तब वह ईपीएफ योगदान के लिए टैक्स छूट का दावा किसी प्रकार नहीं कर सकता है।

RTI से पता करे अपना स्टेटस :

आज के समय में यदि आपने कोई क्लेम डाला हुआ है तथा उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तब आप ऐसे स्थित में सूचना का अधिकार का उपयोग कर सकते है और आप EPFO से अपने पीएस से जुड़ी जैसे क्लेम, रुकावट की वजह, क्लेम सेटलमेंट में देरी जैसी कोई भी जानकारी RTI से ले सकते हैं

आप इसके लिए ऑनलाइन RTI दाखिल करने लिए आपको https://rtionline.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा और फिर इसके बाद अपनी जानकारी मांग सकते हैं, इस तरह से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

EPFO के सामने रखें अपना पक्ष

आप अपना पक्ष जब EPFO के समक्ष रखते है तब आप अपनी दस्तावेज के साथ जाए और इसके साथ ही आप कंपनी से संबंधित सभी जानकारी साथ रखे, और आप खाता बुक में प्रॉपर प्रिंट करा कर साथ लेकर जाए।

EPFO ने सभी तरह के क्लेम सेटलमेंट के लिए 7 से 10 दिन की डेडलाइन रखी है।

तय समय में ही क्लेम का सेटलमेंट होना चाहिए, ऐसे में यदि किसी वजह से इस डेडलाइन में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता है तब EPFO से इस शिकायत करके किसी बड़े अधिकारी से मिलना चाहिए, और आप अपना PF अमाउंट इस तरह से सेटल करा सकते हैं।

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Written by Newsghat Desk

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