RTI Panelty: हिमाचल प्रदेश में सूचना आयोग ने अधिकारी को लगाया भारी जुर्माना! पढ़ें क्या है पूरा मामला
RTI Panelty: हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने शिमला नगर निगम के जन सूचना अधिकारी पर सूचना देने में देरी करने के लिए 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य आयुक्त आरडी धीमान ने ये फैसला सुनाया।
RTI Panelty: हिमाचल प्रदेश में सूचना आयोग ने अधिकारी को लगाया भारी जुर्माना! पढ़ें क्या है पूरा मामला
RTI Panelty: उन्होंने पवन कुमार बंता की अपील को मानते हुए यह आदेश जारी किया गया। बंता ने 2022 के जनवरी महीने में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया था।
जन सूचना अधिकारी ने उन्हें एक वर्ष बाद सूचना दी, जिसके खिलाफ बंता ने नगर निगम आयुक्त के पास अपील की।
आयोग ने इस मामले का संवेदनशीलता से समाधान किया और पाया कि अपीलीय अधिकारी ने बिना सोचे-समझे जन सूचना अधिकारी के आदेशों को सही ठहराया। उनके इस निर्णय के खिलाफ बंता ने सूचना आयोग में अपील की।
आयोग ने जन सूचना अधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। उन्होंने बिना किसी रिकॉर्ड को खंगाले ही अनुरोध को खारिज कर दिया था।
उनकी इस कार्यप्रणाली के कारण बंता को उनकी चाहिए सूचना से वंचित रहना पड़ा। इसके बाद, जन सूचना अधिकारी ने बंता को वांछित सूचना दी।
इस कारण, आयोग ने जन सूचना अधिकारी के उपर सूचना के अधिकार की धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगाया।