Samsung Smartphone: 1.43 में खरीदा था सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन फिर हुआ ऐसा! अदालत ने दिया सख्त आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल
Samsung Smartphone: गुरुग्राम स्थित सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने हाल ही में उपभोक्ता आयोग से भारी झटका खाया है।
Samsung Smartphone: 1.43 में खरीदा था सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन फिर हुआ ऐसा! अदालत ने दिया सख्त आदेश! एक क्लिक पर देखें पूरी डिटेल
Samsung Smartphone: आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने कंपनी को 1.43 लाख रुपये के साथ नौ प्रतिशत ब्याज, 25 हजार मुआवजा और 15 हजार रुपये न्यायालय शुल्क देने का आदेश दिया है।
क्या है शिकायत: इस केस में शौर्य करण निवासी रक्कड़ मझैरना बैजनाथ ने 11 सितंबर, 2021 को सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल फोन 1.43 लाख रुपये में खरीदा था। उनका आरोप था कि फोन में खरीदते ही समस्याएं आने लगीं।
सर्विस सेंटर की उधारी: नवंबर में, जब उन्होंने फोन सर्विस करवाने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर में गए, वहां उनसे वारंटी होने के बावजूद 5,000 रुपये लिए गए, और फिर भी फोन ठीक नहीं किया गया।
आयोग की सुनवाई: आयोग ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए साक्ष्य को देखकर ठोस आदेश दिए। कंपनी को अपने ग्राहक को 1.43 लाख रुपये के साथ नौ प्रतिशत ब्याज देने के आदेश दिए गए हैं।
यह केस उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उपभोक्ता आयोग ने स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अपने ग्राहकों के साथ अन्याय नहीं कर सकती।