Paonta Sahib : स्कूल-कॉलेज के पास हो रही थी तंबाकू बिक्री! पुलिस ने दुकानों में मारे छापे, काटे चालान

Paonta Sahib : कोटपा (COTPA) एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू बिक्री रोकने के लिए पांवटा साहिब में सख्त विशेष अभियान चलाया गया।

Paonta Sahib : स्कूल-कॉलेज के पास हो रही थी तंबाकू बिक्री! पुलिस ने दुकानों में मारे छापे, काटे चालान
इस अभियात के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने पांवटा क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों, आईटीआई और कॉलेज के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों पर छापेमारी की है।

इस दौरान दो दुकानदार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाए गए। जिसपर नियमों की अनदेखी करने पर दोनों दुकानदारों के चालान काटे गए और उक्त तंबाकू उत्पाद को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।


इसके साथ ही दुकानदारों को आगे से नियमों का पालन करने और स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने की समझाइश दी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्कूल/कॉलेज के 100 गज (91 मीटर) के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना धारा 6बी के तहत गैरकानूनी है। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान, जुर्माना, तंबाकू जब्ती और दुकान सील करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।


उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशे के खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही विशेष जागरूकता अभियान चलाकर तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया जा रहा है।

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