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Sirmour News: अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो होगी कड़ी कारवाई! डीसी सुमित खिमटा ने दे डाले ये सख्त आदेश

Sirmour News: अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो होगी कड़ी कारवाई! डीसी सुमित खिमटा ने दे डाले ये सख्त आदेश

Sirmour News: अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो होगी कड़ी कारवाई! डीसी सुमित खिमटा ने दे डाले ये सख्त आदेश
Sirmour News: अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो होगी कड़ी कारवाई! डीसी सुमित खिमटा ने दे डाले ये सख्त आदेश

Sirmour News: अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो होगी कड़ी कारवाई! डीसी सुमित खिमटा ने दे डाले ये सख्त आदेश

Sirmour News: उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने कहा कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी रूप में प्रयोग करने वाले संस्थान अथवा व्यक्ति को दंडित किया जायेगा।

Sirmour News: अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो होगी कड़ी कारवाई! डीसी सुमित खिमटा ने दे डाले ये सख्त आदेश

उन्होंने कहा कि प्लास्टिक मानवीय जीवन के लिए हानिकारक है और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित होने के वावजूद मार्किट में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के कुछ मामले संज्ञान में आ रहे हैं जो कि चिंताजनक है।

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उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा आज गुरूवार को नाहन में हि.प्र. नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उपायुक्त ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को हर हाल में रोकने के लिए सप्ताह में कम से कम एक या दो बार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाया जाये और दोषियों को नियमानुसार दंडित किया जाये।

उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान को देखते हुए जनहित में आम जन को भी अपनी आदतों को बदलना होगा तभी इसका प्रयोग रूक सकेगा।

उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ सरकार ने नॉन वोवन कैरी बैग के इस्तेमाल की गाईडलाईन भी जारी की हैं।

उन्होंने कहा कि पहले जहां 60 जीएसएम के नॉन वोवन कैरी बैग के इस्तेमाल की छूट थी वहीं अब प्रथम जनवरी 2023 से 80 जीएसएम से उपर के नॉन वोवन कैरी बैग ही इस्तेमाल में लाये जा सकेंगे।

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उन्होंने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के अलावा नागरिकों को केवल 80 जीएसएम से उपर के नॉन वोवन बैग ही इस्तेमाल करने चाहिए।

‘‘दोषियों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान’’

उपायुक्त ने बताया कि हिप्र नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत 22 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित साईज और मोटाई से कम वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, थर्मोकोल के ग्लास, कटलरी जैसे चमच, कटोरी, स्ट्रा, ट्रे आदि, प्लास्टि स्टिक वाले इयर बड, प्लास्टि के फलैग, कैंडी स्टिक्स, आईसक्रीम स्टीक्स, 100 माईक्रोन से कम वाले प्लास्टिक पीवीसी बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दोषियों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

दंडनीय प्रावधानों के अनुसार 100 ग्राम तक उल्लंघनकर्ता को 500 रुपये का जुर्माना, 101 ग्राम से 500 ग्राम तक पंद्रह सौ रुपये जुर्माना, 501 ग्राम से एक किलो तक तीन हजार रुपये, एक किलो से पांच किलो तक 10 हजार रुपये तथा 5 किलो से 10 किलो तक 20 हजार रुपये तथा 10 किलो से उपर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार प्रतिबंधित प्लास्टिक आईटम को किसी संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, उद्योग संस्थान आदि के आसपास फैलाने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना तथा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्थान, कार्यालय, होटल, दुकान, ढाबा, आदि में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामान को फैलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।

‘‘सीनियर सिटीजन और स्वयं सहायता समूह आयें आगे’

उपायुक्त ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिय हमारे सीनियर सिटीजन, पंचायतों, स्वयं सेवी संस्थानों, यूथ क्लबों, इको क्लब, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न स्तर पर कार्यरत पर्यावरण संस्थाओं और पर्यावरण प्रेमियों को आगे आना चाहिए।

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उन्होंने कहा कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में जन जागरूकता पैदा की जा सके।

उपायुक्त ने बताया कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन 9 सितम्बर 2022 को किया गया था और एसडीएम की अध्यक्षता में उप मंडल स्तरीय कमेटियों का गठन भी किया गया है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोका जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी हि.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पवन शर्मा ने इस अवसर पर बैठक का संचालन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के संदर्भ में विभिन्न गाईडलाइनों तथा दंडात्मक प्रावधानों से अवगत करवाया।

उन्होंने सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया कि सभी विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कार्रर्वाई करें।

अतिरिक्त उपायुक्त मनेश कुमार यादव, एसडीएम नाहन रजनेश कुमार, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक विजय सिंह हमलाल, जिला महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र साक्षी सत्ती, पर्यटन अधिकारी कंचन बेदी, जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर, उपायुक्त आबकारी एवं कराधान हिमांशु पंवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय पाठक के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा के जिला के विभिन्न उप मंडल स्तर पर एसडीएम, पुलिस तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से मीटिग में शामिल हुए।

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Written by Newsghat Desk

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