Sirmour News: दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटर घर से दें सकेंगे वोट
Sirmour News: भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तथा दिव्यांग मतदाताओं को उनके अपने घरों से ही वोट करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा हेतु पात्र मतदाताओं को फार्म-12 डी भरकर आवेदन करना होगा। इससे वरिष्ठ मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं को अपने घरों से ही वोट करने का विकल्प मिलेगा।
Sirmour News: दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के वोटर घर से दें सकेंगे वोट
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने यह जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को अपने घरों से मतदान करने का विकल्प दिया गया है। इसी प्रकार 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओ को भी घर से वोट डालने की वैकल्पिक सुविधा आयोग द्वारा प्रदान की गई।
85 वर्ष से अधिक आयु के 2753 मतदाता घर से कर सकेंगे वोट
उपायुक्त सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला में 2753 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक हैं जिनके लिए घर से वोट करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन कुल 2753 मतदाताओं में 1348 पुरूष और 1405 महिला मतदाता शामिल हैं।
40 प्रतिशत से अधिक के 3292 दिव्यांग घर से कर सकेंगे वोट
सुमित खिमटा ने बताया कि सिरमौर जिला में दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 3293 हैं जिनके पास घर से वोट करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं में पच्छाद में 560, नाहन में 753, श्री रेणुका जी में 780, पांवटा साहिब में 504 और शिलाई में 3293 मतदाता हैं।
12 मई से पूर्व पात्र मतदाता फार्म 12-डी पर करें आवेदन
सुमित खिमटा ने पात्र मतदाताओं से आग्रह किया है कि 12 मई से पूर्व फार्म 12-डी भरकर घर से मतदान का विकल्प चुनना सुनिश्चित बनायें। इस संदर्भ में पात्र मतदाता सम्बन्धित एसडीएम कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।
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