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Sirmour News: ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध

Sirmour News: ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध

Sirmour News: ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध

Sirmour News: ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध

Sirmour News: जिला सिरमौर में दिवाली उत्सव के दौरान जिला के संवेदनशील एवं साईलैंस जोन क्षेत्रों में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के दृष्टिगत ध्वनियुक्त पटाखों के चलाने व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी को चलाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किए है।

Sirmour News: ध्वनियुक्त पटाखों व अत्याधिक धुंआ सृजित करने वाली आतिशबाजी चलाने पर प्रतिबन्ध

जिला दण्ड़ाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा जारी निर्देशों व ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियन्त्रण) नियम, 2000 की अनुपालना में यह आदेश जारी किये है।

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आदेशों के अनुसार इन आदेशों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियन्त्रण) नियम, 2000 के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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Written by News Ghat

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