Sirmour News: बेटी को मौत के घाट उतारने वाली आरोपी माँ को कठोर आजीवन कारावास की सजा
Sirmour News: जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने बेटी को मौत के घाट उतारने वाली आरोपी महिला को दोषी करार दते हुए उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Sirmour News: बेटी को मौत के घाट उतारने वाली आरोपी माँ को कठोर आजीवन कारावास की सजा
आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अगर आरोपी महिला जुर्माना अदा नहीं करती है तो उसे 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा आईपीसी की धारा 182 के तहत 6 माह के कठोर कारावास और 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अगर महिला जुर्माना अदा नहीं करती है तो उसे 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

इस मामले की पैरवी करने वाले उप जिला न्यायवादी (डिप्टी डीए) रश्मि शर्मा ने बताया कि सुदर्शन कॉलोनी, वार्ड नम्बर 8, कुंजा मतरालियों तहसील पांवटा में रहने वाली अरुणा चौहान पत्नी वीरेंद्र कुमार निवासी गांव सरतेली, डाकघर कंडा बनाह तहसील कुपवी जिला शिमला द्वारा 2 नवम्बर 2020 को अपनी 4 वर्ष की बेटी की हत्या की गई थी।
रात करीब साढ़े 9 बजे आरोपी अरुणा चौहान ने अपनी बेटी को बाथरूम में लोहे की रॉड से पीटा और उसे टॉयलेट सीट पर पटक दिया। इसके बाद आरोपी महिला ने बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया।
अगले दिन यानी 3 नवम्बर को आरोपी अपनी बेटी को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। मामले में अदालत में 26 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। ऐसे में अदालत ने महिला को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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