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Sirmour News: वन संरक्षण अधिनियम मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करे निपटान- डीसी

Sirmour News: वन संरक्षण अधिनियम मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करे निपटान- डीसी

Sirmour News: वन संरक्षण अधिनियम मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करे निपटान- डीसी

Sirmour News: वन संरक्षण अधिनियम मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करे निपटान- डीसी

Sirmour News: उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के लम्बित वन संरक्षण अधिनियम प्रकरणों के बारे में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न प्रयोक्ता संस्थाओं द्वारा वन विभाग के परिवेश पोर्टल पर आवेदित मामलों के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया।

Sirmour News: वन संरक्षण अधिनियम मामलों का प्राथमिकता के आधार पर करे निपटान- डीसी

उपायुक्त ने प्रयोक्ता संस्थाओं को प्रमुखता से इन मामलों के शीघ्र निपटान करने तथा 90 दिनों में कोई कार्यवाही न होने के कारण जिन मामलों को पोर्टल से हटा दिया गया है उनको अगली बैठक से पहले पुनः सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए ताकि मामलों में आगामी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जा सके।

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उन्होंने प्रयोक्ता संस्थाओं से कहा कि अगर परिवेश पोर्टल पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस स्थिति में वन मंडल अधिकारियों के कार्यालय में जाकर समस्या का समाधान करें ताकि परिवेश पोर्टल पर लंबित मामलों को शीघ्र ही सैंद्धांतिक अनुमति हेतु उच्च अधिकारियों को भेजा जा सके।

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उन्होंने उप निदेशक शिक्षा विभाग को राजीव गांधी माडर्न डे बोर्डिंग स्कूल से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा गिरी नदी पर बन रहे रेणुकाजी बांध परियोजना के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी आॅब्जरवेशन वन विभाग के द्वारा लगाए उनका एक सप्ताह के भीतर निपटान किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन मामलों में एरिया एक हेक्टेयर से कम है व उनमें अधिकतम 75 वृक्षों का कटान किया जाना है या जिन में कोई पेड़ नहीं है ऐसे मामलों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित वन मंडल अधिकारी से निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनुमति के लिए आवेदन करें।

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Written by News Ghat

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