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Sirmour News: सिरमौर में 87 पीड़ितों को 77.20 लाख की राहत राशि वितरित- डीसी

Sirmour News: सिरमौर में 87 पीड़ितों को 77.20 लाख की राहत राशि वितरित- डीसी

Sirmour News: सिरमौर में 87 पीड़ितों को 77.20 लाख की राहत राशि वितरित- डीसी

Sirmour News: सिरमौर में 87 पीड़ितों को 77.20 लाख की राहत राशि वितरित- डीसी

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Sirmour News: अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सिरमौर जिला में वर्ष 2022 से 2025 तक कुल 71 मामलो में 87 पीड़ित व्यक्तियों को 77 लाख 20 हजार रूपये की राहत राशी प्रदान कि गई।

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Sirmour News: सिरमौर में 87 पीड़ितों को 77.20 लाख की राहत राशि वितरित- डीसी

यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आज यहां आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने कहा कि राहत राशि पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र प्रदान की जानी चाहिए।

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उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के अत्याचार के मामलों को गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के अनुरूप वर्ष 2025 में अब तक 15 पीड़ित मामलों के पक्ष में 9 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है।

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उन्होंने पुलिस को विभिन्न थानों में पंजीकृत होने वाले अत्याचार के मामलों की मासिक रिपोर्ट के साथ एफ.आई.आर. तथा मेडिकल की रिपोर्ट भी जिला कल्याण अधिकारी को सौंपने को कहा।

प्रधानमंत्री नया 15 सूत्रीय बैठक
इसके उपरांत उपायुक्त ने अल्पसंख्यकों के लिये प्रधानमंत्री नया-15 सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जिला सिरमौर की कुल जनसंख्या 5 लाख 29 हजार 855 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग की कुल जनसंख्या 53 हजार 25 है, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 10.01 प्रतिशत है।

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बैठक में गुर्जर समुदाय के बच्चों हेतु कटापत्थर तथा छल्लूवाला में चल रहे विशेष विद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए भूमि को चयनित करने तथा भूमि को शीघ्र शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने के लिए कहा। बैठक में बताया गया कि अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति योजना शिक्षा विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

उप निदेशक प्रारंभिक व उच्च शिक्षा ने बताया कि उनके अधीनस्त समस्त विद्यालय को इस बारे निर्देश दिये गए है कि अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी पात्र छात्र एवं छात्रा के आवेदन न होने की स्थिति में विद्यालय प्रमुख को उत्तरदायी माना जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि जिला एवं तहसील कल्याण कार्यालयों के माध्यम से पात्र एवं इच्छुक लाभार्थियों को आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिवृद्धित ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। इस वित वर्ष के दौरान 01 जून से 31 अगस्त, 2025 तक जिले के 21 लाभार्थियों को 98 लाख की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जा चुकी है।

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Written by News Ghat

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